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UP Crime: कानपुर में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की जेल...पत्नी ने दी गवाही, बोली- मेरी मर्जी से...

कानपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक मेडिकल स्टोर संचालक को युवती से दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने पीड़िता को नशीली दवा पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और बाद में जबरन उससे शादी कर ली थी। हालांकि आरोपी की पत्नी ने कोर्ट में गवाही दी है कि उसकी मर्जी से पति ने दूसरी युवती से शादी की थी।

By Ashutosh Mishra Edited By: Sakshi Gupta Updated: Sat, 23 Nov 2024 08:11 PM (IST)
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कानपुर में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई। (प्रतीकात्मक तस्वीर) जागरण।
जागरण संवाददाता, कानपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 श्रद्धा त्रिपाठी की कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक को 10 साल कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि का 75 प्रतिशत पीड़िता को दिता जाएगा।

बता दें कि शादीशुदा मेडिकल स्टोर संचालक ने पीड़िता से दूसरी शादी रचाई थी। पत्नी ने कोर्ट में गवाही दी थी कि उसकी सहमति के बाद ही पति ने दूसरी शादी की थी।

ये है पूरा मामला

ये बात 14 साल पहले साल 2011 की है। कानपुर के सचेंडी निवासी गोविंद द्विवेदी मेडिकल स्टोर संचालक थे। पुलिस के मुताबिक, उनके मेडिकल स्टोर में एक युवती काम करती थी। आरोप था कि युवती को नशीली दवा पिलाकर गोविंद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही पीड़िता ने बताया था कि गोविंद ने धमकाया था कि किसी को भी इस बारे में बताने पर तेजाब फेंक देगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी की धमकी के बाद पीड़िता डर गई थी।

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आरोपी ने पीड़िता से जबरन शादी की

इसके बाद नवंबर 2011 में गोविंद ने जबरन आर्य समाज मंदिर में पीड़िता से शादी की, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था। तब युवती के पिता ने आईजी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। आईजी के आदेश पर 23 अप्रैल 2012 को सचेंडी थाने में आरोपी गोविंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई।

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कोर्ट में आरोपी की पत्नी बोली- मेरी सहमतित से पति ने शादी की

इस संबंध में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र पांडेय ने बताया कि गोविंद पहले से शादीशुदा था। तब उसकी बेटी की उम्र 13 साल थी। गोविंद ने अदालत में कहा कि बेटा न होने पर उसने पहली पत्नी की मर्जी से ही दूसरा विवाह किया था। गोविंद का कहना है कि उसे गलत फंसाया गया है। उसकी पत्नी ने भी अदालत में कहा कि पति ने उसकी सहमति के बाद ही दूसरी शादी की थी।

अदालत में नौ गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाही के आधार पर सजा सुनाई गई। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोपी गोविंद को 10 साल की कैद होगी। साथ ही 45 हजार जुर्माने की राशि देनी होगी।

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