यूपी में अब बिजली उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी पर मिलेगा 6.50% ब्याज, 3.73 करोड़ ग्राहकों का 300 करोड़ बन रहा इंटरेस्ट
बिजली कंपनियों द्वारा जून में 10% ईंधन अधिभार शुल्क के विरोध के बीच, उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी धनराशि पर 6.50% ब्याज मिलेगा। लगभग 3.73 करोड़ उ ...और पढ़ें

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HighLights
उपभोक्ताओं को जमा सिक्योरिटी पर 6.50% ब्याज मिलेगा।
लगभग 3.73 करोड़ उपभोक्ताओं को 300 करोड़ रुपये का लाभ।
ब्याज राशि जून या जुलाई के बिलों में समायोजित होगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजली कंपनियों द्वारा जून में बिजली बिल के साथ वसूले जा रहे 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार शुल्क के विरोध के बीच उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी धनराशि पर 6.50 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का निर्णय किया गया है।
जिन उपभोक्ताओं के जून में अदा किए बिल में ब्याज की धनराशि समायोजित नहीं हो सकेगी उन्हें जुलाई में इसका फायदा दिया जाएगा। 3.73 करोड़ उपभोक्ताओं को लगभग 300 करोड़ रुपये ब्याज का मिलने का अनुमान है।
दरअसल, विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47 तथा विद्युत वितरण संहिता-2005 की धारा 4.20 के तहत जमा सिक्योरिटी धनराशि पर उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष एक अप्रैल को लागू बैंक दर से ब्याज पाने का वैधानिक अधिकार है।
2025 में 6.50 प्रतिशत थी बैंक ब्याज दर
एक अप्रैल 2025 को बैंक ब्याज दर 6.50 प्रतिशत थी। उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी धनराशि पर बन रहे ब्याज का समायोजन बिजली कंपनियों के बिलिंग साफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है।
पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की औसत जमा सिक्योरिटी लगभग 4,616 करोड़ रुपये थी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का मिलान कर लें। यदि किसी उपभोक्ता को सिक्योरिटी धनराशि पर देय ब्याज का लाभ नहीं मिल रहा है तो संबंधित वितरण कंपनी के अधिकारियों के संज्ञान में लाएं।