यूपी के राज्य कर्मचारियों के लिए फरमान जारी, 31 जनवरी तक ये काम नहीं किया तो प्रमोशन कैंसिल!
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक दर्ज करने का निर्देश दिया है। समय पर विवरण न ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया है। समय पर विवरण न देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार नहीं होगा। पदोन्नति ही नहीं इनकी प्रतिनियुक्ति या अन्य काडर के प्रकरणों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव को भेजे गए पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वर्ष 2025 का विवरण दर्ज करने के लिए एक जनवरी से पोर्टल खुलेगा। प्रत्येक विभागाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना है कि उनके अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी समय सीमा के अंदर विवरण अपलोड कर दें।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि विभागीय चयन समितियों की बैठकों में एक फरवरी 2026 से संपत्ति विवरण को अनिवार्य रूप से देखा जाएगा। जिन कर्मचारियों द्वारा विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि कुछ विभागों/कर्मचारियों को पहले दी गई छूट आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

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