UP: आउटसोर्स सेवा निगम का जल्द ही कंपनी एक्ट में होगा रजिस्ट्रेशन, तैयारी शुरु
UP News: कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन के बाद निगम द्वारा आउटसोर्स की भर्तियां एजेंसियों के माध्यम से शुरू की जाएंगी। आउटसोर्स कार्मिकों के लिए सरकार से तय मानदेय व अन्य सुविधाएं देने का काम भी शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ की पहल
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: सचिवालय प्रशासन विभाग ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए कंपनी एक्ट में निगम का रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद बहुत जल्द निगम का गठन गैर लाभकारी संस्था के रूप में हो जाएगा।
कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन के बाद निगम द्वारा आउटसोर्स की भर्तियां एजेंसियों के माध्यम से शुरू की जाएंगी। आउटसोर्स कार्मिकों के लिए सरकार से तय मानदेय व अन्य सुविधाएं देने का काम भी शुरू हो जाएगा।
निगम का गठन कंपनीज एक्ट-2013 के सेक्शन-आठ के तहत होगा। यह गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान के मुताबिक निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयारियां चल रही हैं। जल्द ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा।
गौरतलब है कि दो सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद 14 अक्टूबर को आइएएस अमृता सोनी को निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अमृता सोनी के एमडी बनने के बाद निगम का कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हुए निगम को सक्रिय करने की प्रक्रिया तेज की गई है।
निगम के गठन की प्रक्रिया पूरी होने हो जाने के बाद आउटसोर्स कार्मिकों का मानदेय न्यूनतम 20 हजार से 40 हजार रुपये तक होगा। प्रत्येक माह की पांच तारीख तक मानदेय का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स से होने वाली भर्तियों के लिए चार श्रेणी बनाई गई है। श्रेणी एक के लिए 40 हजार रुपये, श्रेणी दो के लिए 25 हजार रुपये, श्रेणी तीन के लिए 22 हजार रुपये तथा श्रेणी चार के कार्मिकों के लिए न्यूनतम मानदेय 20 हजार रुपये होगा।
आउटसोर्स की भर्तियों में निगम नियामक की भूमिका निभाएगा। आउटसोर्स एजेंसियों का चयन निगम जेम पोर्टल के माध्यम से करेगा। मानदेय के साथ ही आउटसोर्स कार्मिकों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआइ) का लाभ मिलेगा। भर्तियों में एससी-एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों तथा महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।