नीला ड्रम हत्याकांड में दोषी साहिल और मुस्कान की सजा पर फैसला आज, सौरभ की मां-भाई ने की ये डिमांड
चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी साहिल और मुस्कान की सजा पर आज जिला अदालत फैसला सुनाएगी। सौरभ की मां ...और पढ़ें

HighLights
दोषी साहिल और मुस्कान की सजा पर आज फैसला।
सौरभ की मां-भाई ने फांसी की सजा की मांग की।
नशीला लिक्विड देकर चाकू से की थी सौरभ की हत्या।
जागरण संवाददाता, मेरठ। चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में बुधवार को जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत दोषी साहिल और मुस्कान की सजा पर फैसला सुनाएगी। दोनों दोषी जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होंगे। सौरभ की मां और भाई ने दोनों को फांसी की सजा देने की मांग की है। सौरभ ने 2016 में मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। 2019 में विवाद के बाद दोनों अलग हो गए।
उसी वर्ष मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया, जो अब नाना-नानी के पास रहती है। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात स्कूल के सहपाठी साहिल शुक्ला से हुई। इधर, परिवार के लोगों ने सौरभ व मुस्कान में समझौता करा दिया और दोनों साथ रहने लगे। इसके बाद सौरभ लंदन चला गया। इस दौरान मुस्कान और साहिल करीब आ गए। 24 फरवरी 2025 को सौरभ स्वदेश लौटा।
18 मार्च को हुआ था घटना का खुलासा
इसके बाद साहिल-मुस्कान ने सौरभ की हत्या का षड्यंत्र रचा। तीन मार्च की रात दोनों ने सौरभ को सब्जी में नशीला लिक्विड दिया और फिर चाकू से दिल व गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने शव के चार टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिए। इसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए। 17 मार्च को लौटे और 18 मार्च को घटना का राजफाश हुआ।
पुलिस ने 19 मार्च को साहिल-मुस्कान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सौरभ का शव ड्रम से निकाला गया। पुलिस ने मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा ट्रायल पर आने के 577 दिन बाद 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने बताया कि पर्याप्त सबूतों के आधार पर दोनों को फांसी की सजा देने की मांग की जाएगी। अदालत में दोनों दोषी पहले अपना पक्ष रख सकेंगे, जिसके बाद अदालत निर्णय सुनाएगी।
