मुजफ्फरनगर जिला कारागार से मृत्युदंड के 6 कैदी बरेली किए गए शिफ्ट, बीमारी के चलते 2 कैदी भेजे गए वापस
मुजफ्फरनगर जिला कारागार से मृत्युदंड के आठ कैदियों को बरेली सेंट्रल जेल स्थानांतरित किया गया, जिनमें से दो बीमार होने के कारण वापस भेज दिए गए। ...और पढ़ें

मुजफ्फरनगर में स्थित जिला कारागार
HighLights
मुजफ्फरनगर से आठ मृत्युदंड कैदी बरेली सेंट्रल जेल स्थानांतरित।
दो कैदी बीमारी के कारण वापस जिला कारागार भेजे गए।
जिला कारागार में अब 11 मृत्युदंड कैदी निरुद्ध।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जिला कारागार में निरुद्ध मृत्युदंड के सजायाफ्ता आठ कैदियों को बरेली सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया, लेकिन दो कैदी बीमार होने के कारण वापस जिला कारागार में भेज दिए गए। मौजूदा समय में जिला कारागार में एक महिला समेत 11 मृत्युदंड के कैदी निरुद्ध हैं। जिनकी जेल प्रशासन निरंतर निगरानी कर रहा है। इन्हें अलग-अलग बैरक में रखा गया है।
स्थानांतरित होने वालों में समीर सैफी हत्याकांड का मुख्य आरोपित सिंगोल अल्वी शामिल है। जनपद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने 29 नवंबर 2025 को पदभार संभाला था। उसके बाद वह निरंतर हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लंबित मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। जनपद में फांसी देने का वह रिकॉर्ड बना चुके हैं।
हत्या के छह मामलों में एक महिला समेत 17 दोषियों को फांसी की सजा सुना चुके हैं। यह सभी कैदी जिला कारागार में निरुद्ध कराए गए है। इन्हें अलग-अलग बैरक में रखा गया है। महिला कैदी को महिला बैरक में रखा गया है। मृत्युदंड पाने वाले कैदियों को जिला कारागार में रखने का नियम नहीं है, इन्हें सेन्ट्रल जेल में रखा जाता है।
जिसके चलते स्थानीय जेल प्रशासन ने अधिवक्ता समीर हत्या के मुख्य दोषी सिंगोल अल्वी पुत्र मुतंकी अल्वी, भौराकलां के सिसौली निवासी शेखर की हत्या के दोषी प्रदीप, संदीप और सोनू, ककरौली के राजेंद्र सैनी की हत्या कर शव को जलाने के दोषी रामकरण उर्फ सावन गिरी और गजेंद्र उर्फ गीलू को बरेली सेन्ट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया है।
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वहीं, तितावी के गांव मांडी में राजवीर की हत्या के दाेषी पूर्व प्रधान प्रमोद कुमार व सहदेव को भी बरेली सेन्ट्रल जेल भेजा गया था, लेकिन दोनों को बीमार होने के कारण वापस जनपद के जिला कारागार में भेज दिया गया।
ये हैं मृत्यु दंड के कैदी
जिला कारागार में अधिवक्ता समीर सैफी की हत्या के दोषी सोनू उर्फ रिजवान और शालू उर्फ अरबाज, चरथावल क्षेत्र में राजेश देवी और उनके छह वर्षीय बेटे हिमांशु की हत्या का दोषी रईस उर्फ रहीस, होमगार्ड रतिराम की हत्या के दोषी दीपक, शेखर हत्याकांड में शामिल रही दोषी महिला मुकेश समेत 11 दोषी जिला कारागार में निरुद्ध है।
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