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UP News: बढ़ते प्रदूषण को देख DM का नया आदेश, पालिका व पंचायतों के दफ्तर खुलने का बदल गया समय

Noida News गौतमबुद्धनगर जिले के नगर पालिका और नगर पंचायतों के खुलने और बंद होने का समय बदल गया है। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण जिलाधिकारी ने यह फैसला लिया है। अब पालिका और पंचायतों के दफ्तर सुबह 8.30 बजे खुलेंगे और शाम 4.30 बजे बंद होंगे। वहीं चारों प्राधिकरण और अन्य सरकारी कार्यालयों का समय पूर्ववत रहेगा। आगे विस्तार से पढ़िए पूरा अपडेट।

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Fri, 22 Nov 2024 12:40 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर डीएम ने बड़ा फैसला लिया है। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर जिले के सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों के खुलने व बंद होने का समय शुक्रवार से बदल गया। इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने पत्र जारी किया है। उन्होंने संबंधित विभागों के अफसरों व कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए हैं।

वायु प्रदूषण की वजह से ग्रेप-4 लागू किया गया

एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से ग्रेप-4 लागू किया गया है। इसके चलते जिलाधिकारी ने कुछ सरकारी कार्यालयों के खुलने व बंद होने के समय में बदलाव किया है। उनकी तरफ से जारी पत्र में फिलहाल जिले की सभी नगर पालिका और नगर पंचायताें के ही खुलने व बंद होने का समय बदला गया है।

इसके तहत अब पालिका व पंचायतों के दफ्तर सुबह 10 बजे से 5 बजे के स्थान पर 8.30 बजे खुलेंगे और शाम को 4.30 बजे बंद होंगे।

यह नियम कार्यालय में शुक्रवार से लागू किया गया

वहीं, चारों प्राधिकरण के खुलने व बंद होने का समय पूर्ववत यानी सुबह 9 से शाम छह बजे तक रहेगा। इसी तरह राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी कार्यालय भी पूर्व निर्धारित समय यानी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे। जिले में बदला समय नगर पालिका दादरी, नगर पंचायत बिलासपुर, रबूपुरा, जेवर, दनकौर व जहांगीरपुर कार्यालय में शुक्रवार से लागू कर दिया गया।

निजी कार्यालयों पर आदेश लागू नहीं

जिलाधिकारी ने फिलहाल सिर्फ नगर पालिका और नगर पंचायतों के कार्यालयों के खुलने के समय में बदलाव किया है। इसके अलावा अधिकतर कार्यालय पूर्व निर्धारित समय से ही खुलेंगे। इसके अलावा निजी कंपनियों के कार्यालयों के खुलने व बंद होने के समय में बदलाव को लेकर कोई निर्देश नहीं दिए हैं।

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बढ़े वायु प्रदूषण को रोकने कई नियम हैं बदले

एनसीआर में ग्रेप-4 लागू होने से शैक्षणिक संस्थानों व निर्माण कार्यों को लेकर कई नियम जिलाधिकारी ने पूर्व में ही बदल दिए थे। इसमें स्कूलों को बंद करा दिया गया है। इसके साथ ही आनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इसी तरह जिन स्थानों पर निर्माण कार्यों के चलते धूल उड़ती है वहां पर भी निर्माण पर रोक लगा दी गई है।

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