100 प्रतिशत ब्याज छूट! पुराने टैक्स के बोझ से नोएडा के हजारों व्यापारियों को बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश सरकार ने 'ब्याज माफी योजना-2026' के तहत पुराने सेल टैक्स और कर बकायों पर व्यापारियों को बड़ी राहत ...और पढ़ें
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पुराने टैक्स के बोझ से व्यापारियों को बड़ी राहत। जागरण
HighLights
पुराने सेल टैक्स बकायों पर ब्याज माफी योजना शुरू।
पात्र व्यापारियों को 100% तक ब्याज में छूट मिलेगी।
योजना का लाभ लेने को मूल कर जमा करना अनिवार्य।
जागरण संवाददाता, नोएडा। वर्षों से पुराने सेल टैक्स और कर बकायों के बोझ तले दबे व्यापारियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत का बड़ा दरवाजा खोला है।
उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 के तहत पात्र व्यापारियों को ब्याज में 100 प्रतिशत तक छूट और निर्धारित अर्थदंड से पूरी मुक्ति मिलेगी। योगी सरकार के इस फैसले का उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वाणिज्य कर विभाग का आभार जताया है।
सेक्टर-148 स्थित वाणिज्य कर विभाग के कमिश्नर परीक्षित खटाना ने संगठन के पदाधिकारियों और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर योजना की बारीकियां बताईं।
योजना में 31 दिसंबर 2025 तक के पात्र बकायों पर 10 लाख रुपये तक के मूलधन पर 100 प्रतिशत, 10 लाख से एक करोड़ तक 90 प्रतिशत, एक से पांच करोड़ तक 75 प्रतिशत और पांच करोड़ रुपये से अधिक पर 50 प्रतिशत ब्याज माफी का प्रावधान है। इसका लाभ लेने के लिए मूल कर जमा करना अनिवार्य होगा।
प्रदेश अध्यक्ष विकास जैन ने कहा कि भारी ब्याज के कारण वर्षों से परेशान छोटे और मध्यम व्यापारियों को अब पुराने विवादों से बाहर निकलकर कारोबार को नई रफ्तार देने का मौका मिलेगा।
इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष निखिल अग्रवाल गाजियाबाद के व्यापारी प्रतिनिधि यस गर्ग और दीपक गर्ग समेत अन्य कारोबारी मौजूद रहे।