'जमानत मिलने के बाद शादी से मुकरा आरोपी', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी का वादा कर जमानत लेने के बाद मुकरने वाले आरोपी नितीश उर्फ सिद्धार्थ उर्फ सेठी ...और पढ़ें

HighLights
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया।
शादी का वादा कर जमानत लेने के बाद आरोपी मुकर गया।
कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर तामील का आदेश दिया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शादी का वादा कर जमानत लेने के बाद मुकरने वाले आरोपित के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आरोपित नितीश उर्फ सिद्धार्थ उर्फ सेठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। एसएसपी मेरठ को आदेश दिया गया है कि वारंट 24 घंटे के भीतर तामील कराएं। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकलपीठ ने मानसी की ओर से दाखिल जमानत निरस्तीकरण अर्जी पर दिया है।
अगली सुनवाई आठ अक्टूबर 2026 को नियत की गई है। थाना सरधना, मेरठ में आरोपित के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के साथ ही एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज है। आरोपित ने क्रिमिनल अपील के माध्यम से 18 मार्च 2026 को जमानत हासिल की थी। याची के वकील अमन अहसान ने कोर्ट को बताया कि जमानत के समय आरोपित के अधिवक्ता ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि वह पीड़िता से शादी करने को तैयार है, क्योंकि दोनों रिलेशनशिप में थे।
इसी आधार पर उसे जमानत मिली, लेकिन रिहा होने के बाद वह शादी से मुकर गया। इस प्रकरण में इससे पहले छह अगस्त को सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी किया था। इसके बाद 14 सितंबर को आरोपित के वकील ने समय मांगते हुए कहा कि वह अगली तारीख पर आरोपित को कोर्ट में पेश कर शादी के लिए उसकी सहमति लेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि 28 सितंबर को पीड़िता भी अपनी सहमति के लिए कोर्ट में हाजिर रहे।
पीड़िता मानसी सोमवार को कोर्ट में मौजूद रही और उसने आरोपित से शादी की इच्छा जताई, लेकिन नितीश हाजिर नहीं हुआ। उसके वकील ने बताया कि आदेश की जानकारी देने के बावजूद वह नहीं आया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए आरोपित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
