गाजीपुर फर्जी एनकाउंटर मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर में कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ के मामले में राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा ...और पढ़ें
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HighLights
गाजीपुर फर्जी मुठभेड़ मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब।
मृतक की पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग की।
राज्य सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया गया।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र में गत चार जून को हुए पुलिस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह आदेश गौड़ा देहाती निवासी लक्ष्मीना देवी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के अनुसार तूफानी राम उर्फ तूफानी बिंद की पत्नी की ओर से दाखिल याचिका में आरोप है कि याची के बेटे का एनकाउंटर फर्जी था।
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याचिका में पुलिस की ओर से दर्ज क्रास-स्टोरी की निष्पक्ष जांच कराने और मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही मामले में हुए खर्च का भुगतान कराने की मांग भी है।
