संभल में बड़े भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास, मृतक की पत्नी सहित 22 लोगों ने दी गवाही
संभल में नशे में धुत बड़े भाई दीपक ने छोटे भाई आकाश की थाली में लात मार दी जिससे क्रोधित होकर आकाश ने उसकी हत्या कर दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार ने आकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। घटना 21 मई 2021 की है जब दीपक ने शराब के नशे में आकाश के साथ मारपीट की थी।

जागरण संवाददाता, संभल। नशे की हालत में खाने की थाली में लात मारने पर बड़े भाई दीपक की हत्या करने वाले आकाश को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हत्यारा भाई घटना के बाद से ही जेल में बंद है।
शराब पीने का आदी दीपक नशे में पत्नी, मां और छोटे भाई से अक्सर मारपीट करता था। इससे परेशान होकर उसकी पत्नी रेखा भी मायके चली गई। 21 मई 2021 की शाम आकाश घर में खाना खा रहा था। इसी बीच दीपक शराब पीकर आया और गाली देते हुए उसकी थाली में लात मार दी। आकाश के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। आकाश ने उसे जान से माने की ठान ली।
रात में दीपक घर के बाहरी ओर बने कमरे में सोया हुआ था। करीब दो बजे आकाश ने चारा काटने वाले गड़ासे से गर्दन और सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अपने खून से लथपथ कपड़े व हत्या में प्रयुक्त गड़ासा घर में ही छिपा दिया। सुबह स्वजन ने दीपक का खून से लथपथ शव देखा तो मायके में रह रही उसकी पत्नी भी आ गई। उसने देवर आकाश के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई।
पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने खून से सने कपड़े और हत्या में प्रयुक्त गड़ासा बरामद करा दिया। पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया। मुकदमे में मृतक की पत्नी समेत 22 लोगों की गवाही हुई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के साथ ही बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश की दलीलों को सुनने के बाद बुधवार को निर्णय सुनाया है।

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