शाहजहांपुर: युवक की हत्या में चार दोषी करार, आजीवन कारावास और 24-24 हजार रुपये का अर्थदंड
शाहजहांपुर में एक युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2014 का है, जब भैंसार गांव में ट्रैक्टर के किराए के विवाद के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। हत्या के मुकदमे में चार दोषियों को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आपरेशन कन्विक्शन के तहत मानिटरिंग सेल, कलान पुलिस व अभियोजन विभाग ने इसमें समन्वय बनाकर प्रभावी पैरवी की। कलान के भैंसार गांव निवासी चरन सिंह ने बताया कि उन्होंने गांव के मंगली के बहनोई के ट्रैक्टर से खेत जोतवाया था, जिसमें पांच सौ रुपये प्रति घंटे किराया तय हुआ था।
जिसके ढाई हजार रुपये का तत्काल भुगतान कर दिया था। तीन दिन बाद पिता राजबहादुर शेष पांच सौ रुपये देने मंगली के घर गए तो उसने कहा कि ट्रैक्टर सात घंटे चला है एक हजार रुपये चाहिए।
ट्रैक्टर के रुपयाें को लेकर हुआ था विवाद
पिता ने छह घंटे की बात कही जिस पर विवाद हो गया। मंगली के पिता सिपट्टर सिंह व भाइयों ने पिता को घेरकर पिटाई की। इसके बाद दोनों परिवारों में रंजिश हो गई। 22 मई 2014 को उनका भाई अर्जुन गांव में अपने बाग पर गए थे। तभी वहां पर मंगली, दलवीर, वसंत व साधू ने घेर कर तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने प्राथमिकी लिखकर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। जहां चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इन पर 24-24 हजार रूपये के अर्थदंड लगाया गया।

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