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    एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक पर 31 हजार का जुर्माना.. यह था मामला

    By Anuj Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:04 PM (IST)

    शामली में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक पर 31,717 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 'पब्लिकेशन चार्ज' के नाम पर राशि काटने और कोविड काल में आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। बैंक को काटी गई राशि पर 6% ब्याज भी देना होगा। शिकायतकर्ता ने गोल्ड लोन लिया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण भुगतान नहीं कर पाया था।

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    जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक्सिस बैंक शामली के शाखा प्रबंधक पर 31 हजार 717 रुपये का जुर्माना लगाया। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक्सिस बैंक शामली के शाखा प्रबंधक पर 31 हजार 717 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही पब्लिकेशन चार्ज बताकर इसमें शामिल धनराशि पर छह प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। कोविड काल में आरबीआइ की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए धनराशि काटने के प्रकरण में जिला उपभोक्ता आयोग ने जुर्माना लगाया है।

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    शामली के मिल रोड निवासी सचिन कुमार ने 19 फरवरी 2021 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था। इसमें उपभोक्ता ने अवगत कराया कि उसका बचत खाता एक्सिस बैंक शामली की शाखा में संचालित है। उसको कुछ रकम की जरूरत थी, इसलिए बैंक में 49.20 ग्राम सोना जमा करके बैंक ने 78 हजार रुपये का गोल्ड लोन दिया था। गोल्ड लोन लेने की तिथि 16 जुलाई 2019 से 12 माह तक थी।

    गोल्ड लेने के कुछ समय बाद देश में लाकडाउन लग गया था। इस कारण उपभोक्ता अपना गोल्ड लोन बैंक से वापस नहीं कर सका। सरकार व आरबीआइ ने लाक डाउन की अवधि में सभी बैंकों को निर्देशित किया था कि लाकडाउन में की अवधि में कोई भी अपने किसी भी ग्राहक से जिनकी लोन की धनराशि दो करोड़ रुपये से कम है, उनसे लाकडाउन की अवधि के दौरान किसी प्रकार का कोई ब्याज या सरचार्ज नहीं ले सकेगा। लेकिन एक्सिस बैंक ने गोल्ड लोन अकाउंट पर लाक डाउन की अवधि में भी ब्याज व अन्य पेनल्टी लगा दी।

    आरबीआइ के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कटौती की गई। कटौती के बाबत बैंक से जानकारी की तो बताया कि गोल्ड लोन अकाउंट में 19 नवंबर 2020 में 6717 रुपये पब्लिकेशन चार्ज के रूप में चार्ज किए हैं। पब्लिकेशन चार्ज की जानकारी ली गई तो बताया गया कि समय से लोन राशि जमा का भुगतान न करने पर बैंक ने गोल्ड की नीलामी के लिए विज्ञापन के लिए पब्लिकेशन चार्ज निकलवाया था। इसकी जानकारी किस समाचार पत्र में निकाली गई। यह पूछने पर कोई जानकारी नहीं दी गई और सरकार व आरबीआइ के आदेशों की अवहेलना की गई।


    अनुचित व्यवहार के लिए 25 हजार का जुर्माना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता ने सदस्य अमरजीत कौर एवं अभिनव अग्रवाल की मौजूदगी में 12 नवंबर 2025 को निर्णय सुनाया। इसमें स्पष्ट किया गया कि एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक 6717 रुपये की धनराशि कटौती की तारीख से भुगतान की तारीख तक छह प्रतिशत ब्याज से अदा करेंगे। इसके साथ ही अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए बैंक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

    अर्थदंड की धनराशि उपभोक्ता को देय नहीं होगी। उपभोक्ता आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि 45 दिवस के भीतर धनराशि जमा न कराने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।