टैक्स माफी में फर्जीवाड़ा, चेयरमैन-ईओ पर गंभीर आरोप... अदालत ने पांच को भेजे समन
कांधला नगर पालिका में टावर टैक्स माफी में लाखों के फर्जीवाड़े और पद के दुरुपयोग के आरोप में शामली कोर्ट ने पालिका अध्यक्ष, वर्तमान व पूर्व अधिशासी अधि ...और पढ़ें

(प्रतीकात्मक फोटो)
संवाद सूत्र, जागरण. कांधला (शामली)। कांधला नगर पालिका में टावर टैक्स माफी के नाम पर लाखों के फर्जीवाड़े और पद के दुरुपयोग के आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली की कोर्ट ने पालिका अध्यक्ष और वर्तमान व पूर्व अधिशासी अधिकारियों समेत पांच लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। उन्हें 21 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
सभासद अरुण गर्ग ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि मुहल्ला सरावज्ञान में स्थित एक टावर का वर्ष 2019 से 2025 तक का गृहकर और जलकर अवैध तरीके से माफ कर दिया गया। टावर स्वामी के साथ 2006 में हुए अनुबंध के अनुसार सालाना नौ हजार रुपये कर निर्धारित था। आरोप है कि टावर बंद होने का बहाना बनाकर अधिकारियों की मिलीभगत से कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए और करीब 54 हजार रुपये की कर राशि माफ कर दी गई, जिससे पालिका को सीधी आर्थिक क्षति हुई।
सभासद अरुण गर्ग का दावा है कि पत्रावली में लगाए गए टैक्स माफी से संबंधित पत्र न तो डाक रजिस्टर में दर्ज हैं और न ही उन पर सक्षम अधिकारियों के मूल आदेश हैं। शिकायती पत्र के अनुसार, 30 सितंबर 2024 की बोर्ड बैठक के एजेंडे में शामिल किए बिना ही पालिका अध्यक्ष की फर्जी अनुमति दिखाकर इसे कार्यवाही पुस्तिका में चढ़ा दिया गया। इसके बाद तत्कालीन अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार ने दिसंबर 2024 में इस राशि को रजिस्टर से समाप्त करने की अनुमति दे दी।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पालिका अध्यक्ष, पूर्व अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार, वर्तमान अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा, पूर्व कर अधीक्षक शीतल गुप्ता, और लिपिक अशोक कुमार को समन जारी किया है। सभासद का आरोप है कि वर्तमान प्रशासन ने दोषियों को संरक्षण दिया, जिसके कारण उन्हें न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। दूसरी ओर, वर्तमान ईओ पूर्णिमा ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि यह प्रकरण उनके कार्यकाल से पहले का है।
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