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    उन्नाव में युवक की हत्या के दो आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

    Updated: Thu, 28 May 2026 12:23 AM (IST)

    उन्नाव में 2021 में युवक नासिर की हत्या के मामले में कोर्ट ने चिरकुट और शादाब को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, किशो ...और पढ़ें

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    युवक की हत्या के दो आरोपी दोषी करार

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    जागरण संवाददाता, उन्नाव। युवक की हत्या के मुकदमें में बुधवार को अंतिम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2021 में आरोपितों ने युवक की हत्या कर दी थी। उसका शव घर से 500 मीटर दूर बाग में मिला था।

    सफीपुर क्षेत्र के उनवां गांव निवासी वारिस ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 18 नवंबर 2021 की सुबह करीब 11 बजे गांव निवासी चिरकुट व शादाब ने उसके छोटे भाई नासिर की हत्या कर दी थी। उसका शव घर से 500 मीटर दूरी पर बाग में मिला था।

    पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपितों के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर 20 नवंबर 2011 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक चंद्रकांत सिंह ने की और आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

    बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई न्यायालय में पूरी हुई। न्यायाधीश कविता मिश्रा ने अभियोजन विभाग से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार की दलील व साक्ष्य के आधार पर चिरकुट व शादाब को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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    किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी को चार साल की सजा

    बीघापुर पुलिस ने 23 नवंबर 2018 को क्षेत्र के अकबरपुर गांव निवासी त्रिलोक पांडेय पर किशोरी से छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने 24 नवंबर 2018 को आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व साक्ष्य अवलोकन के बाद त्रिलोक पांडेय को दोषी करार देते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई है।

    एनडीपीएस एक्ट में दोषी पर सात हजार रुपये का लगा अर्थदंड

    उन्नाव: अजगैन थाना पुलिस ने 14 सितंबर 2021 को राजीव नगर निवासी फिरोज खान के कब्जे से 1.050 किलो मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था।बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्य अवलोकन के बाद फिरोज खान को सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।