अंकिता भंडारी हत्याकांड: पुलकित आर्य और अन्य दोषियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के अभियुक्तों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।


समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के अभियुक्तों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने दो दिन चली लंबी सुनवाई के बाद तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
दायर की गई विशेष अपील
बुधवार को खंडपीठ में सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्तों की ओर से अपना पक्ष रखा गया और बचाव में कई तर्क रखे गये। जिन्हें कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।
पिछले साल 30 मई को कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश रीना नेगी नें अभियुक्तों को अंकिता की हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार देते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश के विरुद्ध अभियुक्तों की ओर से विशेष अपील दायर की गई।
अभियुक्तों ने जमानत पर रिहाई की गुहार लगाई थी। दो दिन चली सुनवाई के बाद कोर्ट नें उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपील पर सुनवाई के लिए लंबित रखी है।
अंकिता हत्याकांड
2022 में अंकिता हत्याकांड सामने आया था। अंकिता ऋषिकेश के पास मौजूद वनंतरा रिसॉर्ट में स्वागती के पद पर तैनात थी। 18 सितंबर 2022 को संदिग्ध हालात में लापता हो गयी थी। 24 सितंबर को उसका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। हुआ था।
पुलिस ने शक के आधार पर मुख्य आरोपित भाजपा नेता के पुत्र रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य सहित अन्य अभियुक्तों से पूछताछ की शक सही होने पर उनके मुकदमा दर्ज किया। आरोपित व तब से जेल में बंद है। भंडारी की ओर से कहा गया कि घटना के वक़्त जो भी साक्ष्य उपलब्ध हुए सब सिद्ध साबित हुए।
