हाई कोर्ट ने मंजूर की तिहरे हत्याकांड के दो आरोपितों की जमानत, खेतों में सिंचाई को लेकर हुआ था विवाद
पटना हाई कोर्ट ने खेतों में सिंचाई के विवाद में हुए तिहरे हत्याकांड के दो आरोपियों को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपियों को लंबे समय से हिरासत में रखने और जांच पूरी होने के आधार पर यह फैसला सुनाया। यह मामला सिंचाई के पानी को लेकर हुए विवाद में तीन लोगों की हत्या से संबंधित है।

लक्सर में मई 2021 में खेतों में सिंचाई को लेकर विवाद के बाद हुई थी वारदात। प्रतीकात्मक
जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने हरिद्वार जिले के लक्सर में 2021 में हुए तिहरे हत्याकांड के आरोपित सोहेल व शौकत की जमानत मंजूर की है। सोहेल व शौकत पर आइपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307 और अन्य गंभीर धाराओं के तहत लक्सर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज था। यह मुकदमा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्सर की अदालत में विचाराधीन है। एकलपीठ ने सोहेल व शौकत की जेल में बिताई गई अवधि और अन्य संबंधित तथ्यों पर विचार के बाद यह निर्णय लिया।
आरोपितों की ओर पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इसी मामले में सह-आरोपित जावेद, इरशाद, इंतेजार, जुल्फिकार उर्फ छोटा, इमरान, आस मोहम्मद और शौकत अली को जमानत मिल चुकी है। सोहेल-शौकत का मामला भी इन सह-आरोपितों जैसा ही है। क्योंकि वे भी लंबे समय से हिरासत में हैं। इस मामले में 60 लोगों की गवाही होनी थी, लेकिन अब तक केवल 10 लोगों की ही गवाही हुई है।
याचिका में यह भी दावा किया गया था कि आवेदकों को झूठा फंसाया गया है। घटना के वीडियो फुटेज में उनकी उपस्थिति या गोली चलाते हुए नहीं देखा गया है। पहले सत्र न्यायाधीश हरिद्वार के समक्ष जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे 12 जून 2025 को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद यह पहली जमानत याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी।
इन आरोपितों के विरुद्ध यूनुस ने सात मई 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह घटना खेतों में सिंचाई को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। देर रात 25 लोगों के इकट्ठा होकर गोली चलाने से हुसैन अहमद, मोहम्मद कैफ और शहनवाज की मौत हो गई थी। जबकि जहीर हसन, रिजवान और दिलशाद घायल हुए थे।

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