आरजी कर कांड: दुष्कर्म और हत्या मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगी CBI, नार्को-विश्लेषण से संदीप घोष का इनकार
कोलकाता के बहुचर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज के दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जल्द पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगी। इसमें सुबूतों से छेड़छाड़ का उल्लेख होगा। नौ अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का शव मिला था। प्राथमिक जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या का खुलासा हुआ था। मामले की शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस ने की थी।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाताः आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई अब पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगी। इस पूरक आरोपपत्र में दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद शुरुआती चरण की जांच के दौरान सुबूतों से छेड़छाड़ और उसमें किए गए बदलाव के दोहरे पहलुओं का विवरण होगा।
कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा जांच का प्रभार केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने से पहले प्रारंभिक चरण की जांच कोलकाता पुलिस ने की थी। इस मामले में साजिशकर्ता के रूप में पूरक आरोप पत्र में जो दो नाम सामने आएंगे, वे आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल के हैं।
नार्को-विश्लेषण से घोष का इनकार
घोष और मंडल दोनों इस समय जेल में हैं। सूत्रों ने कहा कि घोष का नार्को-विश्लेषण परीक्षण कराने के इनकार और मंडल का पॉलीग्राफ परीक्षण से इनकार के रूप में असहयोग सीबीआई के वकील की दलीलों में महत्वपूर्ण कारक होंगे। हालांकि घोष पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब नार्को-विश्लेषण कराने का सवाल सामने आया तो उन्होंने इसके लिए सहमति देने से इनकार कर दिया।टेस्ट के लिए सहमति जरूरी
उधर, मंडल ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति देने से इन्कार कर दिया है। भारतीय कानून के अनुसार, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को-विश्लेषण तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि संबंधित व्यक्ति इससे गुजरने के लिए अपनी सहमति नहीं देते।
पिछले महीने, सीबीआई ने इस मामले में अपना पहला आरोप पत्र विशेष अदालत में दाखिल किया था, जहां उसने कोलकाता पुलिस के सिविक वालंटियर संजय राय को दुष्कर्म और हत्या मामले में एकमात्र मुख्य आरोपित के रूप उल्लेख किया गया है। वहीं, पहले आरोपपत्र में, सीबीआई ने कोलकाता पुलिस द्वारा की जा रही जांच के शुरुआती चरण के दौरान सबूतों में छेड़छाड़ और बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया था। अब पूरक आरोपत्र में इसका उल्लेख होगा।
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