छात्रों के लिए केवल 4 साल का वीजा, चीनी नागरिकों पर 90 दिनों की लिमिट... ट्रंप ने बदल दिए दशकों पुराने नियम
ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और पत्रकारों के लिए नए वीजा नियम जारी किए हैं। इसके तहत छात्रों को आमतौर पर चार साल का वीजा मिलेगा। ...और पढ़ें

ट्रंप ने बदल दिए अमेरिकी वीजा के नियम (फोटो-रॉयटर्स)
HighLights
विदेशी छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए 4 साल का वीजा।
विदेशी पत्रकारों को 240 दिन, चीनी नागरिकों को 90 दिन।
ट्रंप प्रशासन ने दशकों पुरानी वीजा व्यवस्था को बदला।
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने US वीजा को लेकर नए नियम तय किए हैं। विदेशी छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और पत्रकारों के वीजा के लिए नई समय-सीमा तय की गई है।
ट्रंप सरकार के इन नए वीजा नियमों से दशकों पुरानी वह व्यवस्था खत्म हो जाएगी जिसके तहत US आए लोग तब तक अमेरिका में रह सकते थे जब तक वे स्कूल में पढ़ते थे या अपने काम (असाइनमेंट) पर थे।
अमेरिका ने बदले वीजा के नियम
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) की तरफ से आज गुरुवार, 16 जुलाई को जारी किए गए नए नियम के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए आम तौर पर चार साल की सीमा होगी, जबकि विदेशी पत्रकारों को एक बार में 240 दिनों तक, या चीनी नागरिकों के मामले में सिर्फ 90 दिनों के लिए प्रवेश दिया जाएगा।
अमेरिकी वीजा की लिमिट समाप्त होने के बाद जो कोई भी ज्यादा समय तक रहना चाहता है, उसे वीजा की अवधि बढ़ाने (एक्सटेंशन) के लिए आवेदन करना होगा या अमेरिका छोड़कर वापस जाने के लिए आवेदन करना होगा।
इन नए वीजा नियमों के लागू होने से अगस्त और सितंबर में शुरू होने वाले कॉलेज प्रोग्राम में दाखिले पर असर डाल सकता है।
अमेरिका ने क्यों लिया ये फैसला?
अमेरिका में जब ये बदलाव पहली बार पिछले साल गर्मियों में प्रस्तावित किए गए थे, तब DHS ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए विदेशियों को अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की अनुमति देने पर सवाल उठाए थे।
DHS का मानना था, 'बहुत लंबे समय से, पिछली सरकारों ने विदेशी छात्रों और अन्य वीजा धारकों को लगभग अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की अनुमति दी है, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा हुए हैं, करदाताओं के पैसे का भारी नुकसान हुआ है और अमेरिकी नागरिकों को नुकसान उठाना पड़ा है।'
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प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों से इन वीज़ा पर रहने वाले लोगों पर नजर रखना आसान हो जाएगा। नए नियम में कहा गया है, 'DHS के पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें छात्र और एक्सचेंज विजिटर्स दशकों तक अपने छात्र या एक्सचेंज विजिटर स्टेटस में रहे हैं।'
विभाग ने कहा कि उसे ऐसे 2,100 से ज्यादा लोग मिले जो 2000 से 2010 के बीच छात्र के तौर पर आए थे और इस साल अप्रैल में भी उनका छात्र स्टेटस बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने नए प्रोग्राम में दाखिला लिया था, स्कूल बदले थे या अमेरिका में रहने के लिए अपने प्रोग्राम की तारीखें बढ़ाई थीं।
यह नियम अंतरराष्ट्रीय छात्रों के स्कूल बदलने या एकेडमिक प्रोग्राम बदलने पर भी सख्त पाबंदियां लगाता है, खासकर ग्रेजुएट लेवल पर।
अमेरिका में विजिटर्स की संख्या में भारी बढ़ोतरी
DHS के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में स्टूडेंट वीजा पर 1.8 मिलियन से ज्यादा एडमिशन हुए, जो पिछले साल की तुलना में 11 प्रतिशत ज्यादा थे। विभाग ने यह भी कहा कि 30 सितंबर, 2024 को खत्म हुए 2024 फाइनेंशियल ईयर के दौरान अमेरिका ने 5,00,000 से ज्यादा एक्सचेंज विजिटर्स और करीब 37,300 विदेशी पत्रकारों को देश में आने की मंजूरी दी।
विभाग ने लिखा, 'ऐसे विजिटर्स की संख्या में भारी बढ़ोतरी से DHS के लिए इन नॉन-इमिग्रेंट्स (जो स्थायी रूप से बसने नहीं आए हैं) पर नजर रखने और उनकी निगरानी करने की क्षमता के सामने चुनौती पैदा होती है, जब वे अमेरिका में होते हैं।'
यह अवैध और कानूनी, दोनों तरह के इमिग्रेशन पर पाबंदियां सख्त करने की ट्रंप की व्यापक कोशिश का एक और कदम है।
(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
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