Lok Adalat: लोक अदालत 13 सितंबर को लगेगी, ट्रैफिक चालान माफ करवाने के लिए आवेदन का तरीका जानिए
राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित होगी जहाँ लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालान माफ करवाए जा सकते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लोक अदालत में चालान की कॉपी RC ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाएं। यहाँ पुराने ट्रैफिक चालान माफ हो सकते हैं।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने वाला है। यह साल की तीसरी लोक अदालत होने वाली है, जो 13 सितंबर 2025 को आयोजित होगी। इसे सिविल कोर्ट परिसर में लगाया जाएगा। जहां पर ज्यादा से ज्यादा लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक चालान को माफ करवाया जा सकता है। कई बकाया ट्रैफिक चालान लोक अदालत में पूरी तरह से माफ हो जाते हैं, तो कुछ बहुत कम राशि में खत्म कर दिया जाता है। इसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक चालान को माफ करवाने के लिए आप लोक अदालत में किस तरह से आवेदन कर सकते हैं?
लोक अदालत क्या है?
यह जनता की अदालत होती है, जहां पर वैकल्पिक विवादों का समाधान किया जाता है। यहां न्यायालय में लंबित या मुकदमे-पूर्व विवादों को सही तरीके से निपटारा किया जाता है। ये कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत संचालित होती हैं और इनमें विवादित पक्षों के बीच बातचीत और समझौते को बढ़ावा दिया जाता है। लोक अदालतों के निर्णय न्यायालय के आदेश के समान माने जाते हैं। लोक अदालत में यह सभी प्रकार के सिविल मामलों और समझौता योग्य आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है, जिसमें संपत्ति विवाद, पारिवारिक मामले, चेक बाउंस के मामले और ट्रैफिक चालान के मामले तक शामिल है।
लोक अदालत के लिए आवेदन कैसे करें?
- लोग अदालत में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) की वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद आपको इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के लिए दिखेगा, उसपर जाकर क्लिक करें।
- इसपर क्लिक करते ही आपके सामने लोक अदालत के लिए आवेदन का फॉर्म आ जाएगा।
- अब आप लोक अदालत के आवेदन फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना होगा।
- अब आपको फॉर्म में मांगी गई जानकारी और डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना होगा।
- फॉर्म को सही से भरने के बाद नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन फॉर्म के सबमिट करने के बाद आपको कंर्फेशन ईमेल और टोकन नंबर मिलेगा।
- इस टोकन का इस्तेमाल करते आप लोक अदालत में अपने पहुंचने का समय निर्धारित कर सकते हैं।
लोक अदालत के लिए जरूरी दस्तावेज
लोक अदालत में बकाया ट्रैफिक चालान को फाफ या कम करवाने के लिए आपको अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर जाना होगा। इन दस्तावेज में चालान की कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, समन या नोटिस की कॉपी, ऑथराइजेशन लेटर और चालान भुगतान की पुरानी रसीद शामिल है। एक भी दस्तावेज कम होने पर आपके ट्रैफिक चालान के कम या माफ होने की संभावना नहीं के बराबर हो जाएगी। इसलिए सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ लेकर ही लोक अदालत जाएं।
लोक अदालत में माफ होने वाले ट्रैफिक चालान
यहां पर पुराने या छोटो-मोटे ट्रैफिक चालान माफ या कम राशि में खत्म कर दिया जाता है। इन ट्रैफिक चालान में बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के वाहन चलाना, नो-पार्किंग, या रेड लाइट तोड़ने के चालान शामिल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।