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    लोक अदालत में कौन-से Traffic Challan नहीं होते है माफ? करना होगा आपको ये काम

    Updated: Wed, 23 Jul 2025 06:00 AM (IST)

    आगामी लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को आयोजित होगी जहाँ लंबित ट्रैफिक चालानों को कम या माफ कराया जा सकता है। यहाँ सीट बेल्ट हेलमेट न पहनने जैसे सामान्य चालानों पर सुनवाई होती है। नशे में ड्राइविंग हिट-एंड-रन और नाबालिग द्वारा ड्राइविंग जैसे मामलों की सुनवाई नहीं होती। लोक अदालत में जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त करना आवश्यक है।

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    लोक अदालत 2025 ट्रैफिक चालान माफ कराने का मौका

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगली लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को लगने वाली है। यहां पर आप अपने किसी भी पेंडिग ट्रैफिर चालान को माफ या फिर कम करवा सकते हैं। यहां पर छोटे से लेकर बड़े चालान तक की सुनवाई की जाती है, जिसमें कुछ मामूली ट्रैफिक नियम से लेकर बड़े नियम तक शामिल है। यहां पर ट्रैफिक चालान को पूरी तरह से माफ नहीं किया जाता है, बल्कि उस फाइन को कम कर दिया जाता है या फिर खत्म कर दिया जाता है। लोक अदालत में कुछ ऐसे भी मामले होते हैं, जिनकी सुनवाई नहीं की जाती है। हम यहां पर आपको इन्हीं मामलों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी सुनवाई लोक अदालत में नहीं की जाती है।

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    लोक अदालत में माफ होने वाले ट्रैफिक चालान

    लोक अदालत में सामान्य ट्रैफिक चालान को माफ या कम किया जाता है। इन ट्रैफिक चालान में सीट बेल्ट न पहनना, हेलमेट न पहनना, रेड लाइट तोड़ना और गलती से कटा चालान जैसे जुर्माने शामिल है। इन ट्रैफिक जुर्माने के साथ ही स्पीड लिमिट उल्लंघन, PUC सर्टिफिकेट न होना, गलत जगह पर पार्किंग, बिना हेलमेट ड्राइविंग, बिना लाइसेंस ड्राइविंग, वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट न होना, गलत लेन में ड्राइविंग, ट्रैफिक साइन न मानना, या बिना नंबर प्लेट के ड्राइविंग से जुड़े मामले भी लोक अदालत में माफ या कम करवाए जा सकते हैं।

    लोक अदालत में माफ नहीं होने वाले ट्रैफिक चालान

    1. लोक अदालत में कुछ ऐसे चालान है, जिनकी सुनवाई नहीं की जाती है। इसमें नशे में ड्राइविंग करना, हिट-एंड-रन के मामले, लापरवाही से ड्राइविंग के कारण किसी की मौत होना, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग, अनधिकृत रेसिंग या स्पीड ट्रायल, वाहन का उपयोग आपराधिक गतिविधि में होना, लंबित कोर्ट केस वाले ट्रैफिक चालान शामिल है।
    2. लोक अदालत में उन ट्रैफिक चालान की भी सुनवाई नहीं होती है, जिनका जुर्माना दूसरे राज्य में कटा हो। अगर आपका चालान नोएडा में कटा है, तो उसकी सुनवाई दिल्ली या फिर गुरुग्राम लोक अदालत में नहीं की जाएगी।
    3. लोक अदालत में जिन मामलों की सुनवाई नहीं होती है, उन मामलों की सुनवाई के लिए लोगों को पारंपरिक कोर्ट जाना होगा।

    इन बातों का रखें ध्यान

    लोक अदालत में ट्रैफिक चालान को माफ या कम करवाने के लिए जाने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको टोकन नंबर के साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। इसमें यह बताया गया होगा कि किस दिन लोक अदालत लगने वाली है। जिस दिन लोक अदालत लगेगी, उस दिन आपको टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आपको जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो लोक अदालत के लिए समय दिया गया है, उससे आधा घंटा पहले पहुंचना होगा।

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