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    दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई गाड़ी का मालिक हिरासत में, कार से बेचने के दौरान न करें ये गलतियां

    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ। धमाके वाली कार पहले दिलीप कुमार और फिर मोहम्मद सलमान के नाम पर थी। सलमान ने कार बेचने की बात कही है, और नए मालिक की तलाश जारी है। पुरानी कार बेचते समय दस्तावेजों को पूरा करना, खरीदार का सत्यापन करना और बीमा कंपनी को सूचित करना महत्वपूर्ण है।

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    दिल्ली कार ब्लास्ट: पुरानी कार बेचते समय इन 5 बातों का ध्यान रखें।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास एक चलती कार में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस कार में ब्लास्ट हुआ है, उसे कई बार खरीदा बेचा गया था। अभी तक के जांच में पता चला है कि इस कार को साल 2014 में दिलीप कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड थी। वहीं, 2020 मे इस कार को मोहम्मद सलमान के नाम पर कराया गया, तब से दस्तावेजों में कार सलमान के नाम पर चली आ रही थी। वहीं, जब सलमान को हिरासत में लिया गया, तो उसने कहा कि उनसे गाड़ी को बेच दिया था। अब इसके नए मालिक की तलाश हो रही है। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। अगर आप अपनी पुरानी कार को किसी को बेच रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आपको भविष्य में किसी आपराधिक मामले में न फंस जाएं। आइए विस्तार में जानते हैं कि पुरानी कार बेचने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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    कार बेचने के दौरान इन 5 बातों का रखें ध्यान

    1. सभी डॉक्यूमेंट को पूरा करें

    जब आप अपनी पुरानी कार को किसी को बेच रहे हैं, तो सिर्फ बोलचाल के समझौते पर भरोसा न करें। दरअसर, कार खरीदने वाला व्यक्ति अपनी बातों को मुकर भी सकता है। इससे बचने के लिए बिक्री के समय Form 29 और Form 30 सहित सभी जरूरी फॉर्म को सही डिटेल के साथ भरे और खरीदने वाले से भी बरवाएं। साथ ही उस डॉक्यूमेंट पर उसके हस्ताक्षर भी करवाएं।

    2. खरीदार की वेरिफिकेशन जरूर करें

    जब आप अपनी पुरानी कार को किसी दूसरे को बेच रहे हो, तो उसकी पहचान को पक्की जरूर करें। इसके लिए आप खरीदार का सरकारी आईडी प्रूफ जैसे  आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट को चेक करे। इसके साथ ही खरीदार के पते का प्रमाण की कॉपी को भी जरूर लें।

    3. कार बिक्री का सबूत हमेशा रखें

    जब आप अपनी कार को बेच रहे हो, तो खरीदार से एक डिलीवरी रिसीट पर साइन जरूर करवाएं। इस रिसीट पर यह लिखो हो कि उसने गाड़ी और उससे जुड़े सभी जुड़े दस्तावेज को एक निश्चित तारीख और समय पर आप से ले लिए हैं और अब इस कार की सभी जिम्मेदारी उसकी हो गई है।

    4. बिक्री के बाद ट्रांसफर प्रोसेस ट्रैक करें

    अपनी कार की चाबी को खरीदार को सौंपने के बाद आपकी जिम्मेदारी अभी भी खत्म नहीं हो जाती है। आपको यह जरूर चेक करना चाहिए कि खरीदार ने RTO में गाड़ी के नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। साथ ही जब तक नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक समय-समय पर फॉलो-अप करते रहे हैं। नाम ट्रांसफर होने के बाद ही तसल्ली लें।

    5. कार बिक्री की जानकारी बीमा कंपनी को दें

    जब आप अपनी पुरानी कार को खरीदार को बेच देते हैं, तो इसकी जानकारी आपको बीमा कंपनी को भी देनी चाहिए। इससे कार पर आपके नाम से चल रही पॉलिसी को बीमा कंपनी रद्द कर सकें या नो क्लेम बोनस को खरीदार के नाम ट्रांसफर कर सकें।