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    Araria News: ब्याज से बचना है तो इस तारीख से पहले जमा करें होल्डिंग टैक्स, नगर निगम ने जारी की अधिसूचना

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:38 PM (IST)

    अररिया जिले के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। होल्डिंग टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। करदाताओं को इस अवधि तक अपना ट ...और पढ़ें

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    संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। नगर विकास विभाग की ओर से विगत 4 दिसंबर को होल्डिंग टैक्स एकमुश्त जमा कराने को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार टैक्स मद में बकाया राशि और ब्याज के साथ पेनाल्टी का लाभ उसी शर्त पर मिलनी है, जब बकायेदार एकमुश्त होल्डिंग टैक्स चुकाएंगे।

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    हालांकि कार्यालय के कर्मी होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए मिल रही सुविधाओं व छूट के बारे में डोर-टू-डोर जानकारी के साथ साथ शहर में प्रचार प्रसार, वाडों में कैंप तथा नगर परिषद कार्यालय परिसर में जागरूकता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

    आगामी 31 मार्च 2026 तक नगरवासी बकाया होल्डिंग टैक्स एकमुश्त जमा कराकर ब्याज से मुक्ति पा सकते हैं। उक्त बातें संपत्ति कर वसूली की नयी व्यवस्था व वन टाइम सेटलमेंट कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर बैठक के दौरान ईओ रणधीर लाल ने कही।

    उन्होंने संपत्ति कर वसूली की नयी व्यवस्था व इसको लेकर किये जाने वाले गणना के संदर्भ में विस्तृत रूप से जानकारी दी। ईओ ने कहा कि कर व सुविधा शुल्क दोनों दो अलग अलग बात व दो अलग-अलग शब्द हैं। उन्होंने कहा कि कर संपत्ति के बदले लिया जाता है, जबकि शुल्क सुविधा के बदले में लिया जाता है।

    शहर में लोगो के बीच ये गलत भ्रम फैलाया जा रहा है कि नप का संपत्ति कर तीन-चार गुणा बढ़ जायेगा ऐसी कोई बात नहीं है। संपत्ति कर का भुगतान पुराने दर पर ही लिया जा रहा है।उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संपत्ति कर के सर्वे अर्थात गणना करने का दायित्व नप के कर संग्रहकर्ता का है।

    नप के कर संग्रहकर्ता के बिना सहमति के कोई सर्वे अर्थात गणना नहीं कर सकता है। ईओ ने आगे कहा कि कर दाता स्वयं कर मूल्यांकन प्रपत्र को भर कर जमा देंगे व ऑनलाइन कर का भुगतान करेंगे।नप प्रशासन कर के भुगतान के लिए डिजिटल प्लेटफार्म लाया है। शहर के करदाता स्वयं फॉर्म भर कर टैक्स का निर्धारण कर सकेंगे।

    ईओ ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस के कार्य व शहर में किये गये अतिक्रमण को चिन्हित करने का दायित्व भी कर संग्रहकर्ताओं को सौंपा जा रहा है। कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने वाले का भी संपत्ति कर का निर्धारण होगा, साथ ही उक्त योजना का लाभ जिसे मिला है, उसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा के साथ-साथ रोजगार का भी अवसर मिलेगा।

    वहीं,  बैठक में भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर सहमति बनी। जहां इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से टैक्सपेयर अब घर बैठे सरलता से कर जमा कर सकेंगे। वही मुख्य पार्षद वीणा देवी ने कर संग्रहकर्ताओं से लोगों से मिली शिकायतों को दूर करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

    उन्होंने टैक्स वसूली में किसी भी प्रकार के पक्षपात या नजराना के मामलों पर सख्त कार्रवाई की भी बातें कही। इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े बिजली, पानी, गैस, स्वास्थ्य और रोजगार सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर भी फोकस किया गया।