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    भागलपुर में रात दस बजे के बाद डीजे-लाउड स्पीकर पर रोक, बजाया तो होगी कानूनी कार्रवाई

    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:14 AM (IST)

    भागलपुर में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय लोगों को शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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    भागलपुर में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर मनाही। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। पर्व-त्योहारों में विशेष परिस्थिति में पुलिस प्रशासन की तरफ से डीजे बजाने पर रोक को लेकर निर्देश जारी हुआ करते थे। जिसे स्थानीय पुलिस सख्ती से लागू कराती आ रही थी। लेकिन अब ताजा आदेश में अब रात दस बजे के बाद किसी भी दिन डीजे या लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता।

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    अगर ऐसा कोई करता है तो मामले में स्थानीय पुलिस ऑन स्पॉट साउंड सिस्टम और उससे जुड़े वाहन को जब्त कर केस दर्ज करने की त्वरित कार्रवाई करेगी। एसएसपी हृदय कांत के निर्देश पर जिला पुलिस अमल में लाते हुए दो थानाक्षेत्रों में बुधवार की देर रात कार्रवाई करते हुए साउंड सिस्टम और उससे जुड़े वाहन को जब्त करते हुए केस दर्ज करने की कार्रवाई की। बरारी और तातारपुर थानाक्षेत्र में कार्रवाई की गई है जिससे डीजे संचालकों में हड़कंप है।

    शादी-विवाह हो या किसी भी खुशी के माैके पर डीजे साउंड सिस्टम या लाउड स्पीकर बजाएं, पुलिस को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन डीजे-लाउड स्पीकर बजाने के लिए दस बजे रात्रि के अंदर ही अनुमति है। उसके बाद डीजे-लाउड स्पीकर का शोर फैला लोगों की नींद में खलल डालने की कोशिश की तो तत्काल कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे।

    डीजे संचालकों को तो अब किसी भी सट्टे में इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि वह अपने डीजे साउंड सिस्टम, लाउड स्पीकर और उससे जुड़े वाहन को दस बजे के अंदर ही वापस बुला लें। साउंड सिस्टम आपरेट करने वाले आपरेटर और वाहन चालकों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि वह दस बजे के अंदर ही अपना काम खत्म कर वापस चले जाएं।

    ऐसा नहीं करने पर डीजे साउंड सिस्टम- लाउड स्पीकर सिस्टम के मालिक, डीजे संचालन कर रहे आपरेटर और वाहन के चालक के विरुद्ध भी पुलिस नामजद केस दर्ज करेगी। इसी कड़ी में तातारपुर पुलिस ने मंदरोजा चौक पर और बरारी थाने की पुलिस बरारी बड़ गांछ चौक पर डीजे साउंड सिस्टम और पिकअप वैन को जब्त करते हुए चालक और आपरेटर के विरुद्ध 25 नवंबर को केस दर्ज किया है।