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    मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: गैर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी कर सकेंगी आवेदन, मिलेंगे 10 हजार रुपये

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 01:59 PM (IST)

    सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। स्वयं सहायता समूहों से न जुड़ी महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी बाद में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। जीविका की वेबसाइट पर आवेदन करें उम्र 18-60 वर्ष होनी चाहिए और समूह से जुड़ना अनिवार्य है।

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    गैर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी कर सकेंगी आवेदन, मिलेगी 10 हजार की पहली किस्त

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई। इसमें ऐसी महिला जो समूह ने नहीं जुड़ी हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। इसके बाद योजना का लाभ मिलेगा।

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    शहरी क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की महिला आवेदकों की भीड़ लग रही है। नगर आयुक्त शुभम कुमार ने जानकारी दी कि निगम कार्यालय में हेल्फ डेस्क बनाया गया है। यहां महिलाओं को जानकारी मिल रही है।

    उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ किया गया।

    योजना अंतर्गत मुख्य लक्ष्य

    योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 हजार रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। महिलाओं द्वारा रोजगार आरंभ करने के उपरांत आकलन कर दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकतानुसार दी जाएगी।

    आवेदन की प्रक्रिया

    शहरी क्षेत्रों की महिलाएं योजना के लिए जीविका की वेबसाइट www.brlps.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।  आवेदन के समय मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण और रोजगार का प्रकार दर्ज करना अनिवार्य होगा।  आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।

    योजना का लाभ -

    • प्रत्येक परिवार की एक महिला को पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • रोजगार शुरू करने के बाद आकलन के आधार पर दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
    • पात्रता शर्तें लाभार्थी महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • आवेदिका अथवा उनके पति आयकर दाता न हों। आवेदिका अथवा उनके पति सरकारी सेवा (नियमित/संविदा) में न हों।

    यह भी है अनिवार्य

    योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। उनके आनलाइन आवेदन प्राप्ति के उपरांत उन्हें समूह में जोड़ने हेतु उनके क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा संपर्क किया जाएगा। समूह में जुड़ने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

    शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है उन्हें आनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, उनके द्वारा आवेदन करने हेतु जीविका के वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है।

    सभी प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला बिहार राज्य की निवासी हो। योजना का लाभ लेने के क्रम में प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा।