मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: गैर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी कर सकेंगी आवेदन, मिलेंगे 10 हजार रुपये
सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। स्वयं सहायता समूहों से न जुड़ी महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी बाद में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। जीविका की वेबसाइट पर आवेदन करें उम्र 18-60 वर्ष होनी चाहिए और समूह से जुड़ना अनिवार्य है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई। इसमें ऐसी महिला जो समूह ने नहीं जुड़ी हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। इसके बाद योजना का लाभ मिलेगा।
शहरी क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की महिला आवेदकों की भीड़ लग रही है। नगर आयुक्त शुभम कुमार ने जानकारी दी कि निगम कार्यालय में हेल्फ डेस्क बनाया गया है। यहां महिलाओं को जानकारी मिल रही है।
उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ किया गया।
योजना अंतर्गत मुख्य लक्ष्य
आवेदन की प्रक्रिया
योजना का लाभ -
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प्रत्येक परिवार की एक महिला को पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। -
रोजगार शुरू करने के बाद आकलन के आधार पर दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। -
पात्रता शर्तें लाभार्थी महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। -
आवेदिका अथवा उनके पति आयकर दाता न हों। आवेदिका अथवा उनके पति सरकारी सेवा (नियमित/संविदा) में न हों।
यह भी है अनिवार्य
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