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    Bihar Election Advisory: नहीं माने तो संकट... चुनाव आयोग ने किया बड़ा एलान, बिहार चुनाव के लिए जारी की नई एडवाइजरी

    By Navaneet Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 04:16 PM (IST)

    Bihar Election ECI Advisory: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों को एआई-जनित प्रचार सामग्री पर एक एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने कहा है कि फर्जी और नकली कंटेंट से चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर के खतरे को देखते हुए संविधान के आर्टिकल 324 के तहत चुनाव कराने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सभी राजनीतिक दलों को एक नई एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान एआई से बनाई गई गलत जानकारी का उपयोग किया जा रहा है, जो निष्पक्ष चुनाव में बाधा डाल सकती है। आयोग ने आईटी अधिनियम-2021 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

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    Bihar Election ECI Advisory: चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए बड़ा एलान करते हुए नई एडवाइजरी जारी की है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर।  Bihar Election ECI Advisory भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान बनावटी जानकारी या एआइ सृजित प्रचार सामग्री के सम्बन्ध में सभी राजनीतिक दलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा हाइपर-रियलिस्टिक बनावटी जानकारी एवं एआइ सृजित कंटेंट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है।

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    चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनावों के दौरान पालिटिकल कैंपेनिंग की ईमानदारी बनाए रखने की जरूरत है। एआई के माध्यम से सृजित या बदले हुए कंटेंट और सिंथेटिक तरीके से जेनरेट की गई जानकारी को प्रसारित या प्रचारित करने के लिए टेक्नोलाजी का इस्तेमाल एक बड़ा खतरा और चुनौती है, क्योंकि इसमें सच का रूप धारण करने और अनजाने में पालिटिकल स्टेकहोल्डर्स को गलत नतीजों में फंसाने की क्षमता होती है। इसलिए चुनावी ईमानदारी और वोटर का भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।

    फर्जी और नकली कंटेंट से चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने संविधान के आर्टिकल 324 के तहत मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने को लेकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सभी पालिटिकल पार्टियों को एक नई एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि आईटी अधिनियम- 2021 और आयोग द्वारा पूर्व में जारी किए गए निर्देशों और कंटेंट से जुड़ी ज़िम्मेदारियों का सख्ती से पालन करना होगा, ताकि एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके।

    बैंकों से ली जा रही कैश ट्रांजैक्शन की जानकारी

    समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत के संयुक्त अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक नवगछिया प्रेरणा कुमार की उपस्थिति में इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम की बैठक की गई। बैठक में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए अवैध राशि, लीकर, अवैध लेनदेन पर एनफोर्समेंट एजेंसी द्वारा सक्रिय होकर नजर रखने को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में राज्य कर आयुक्त संचित कुमार में बताया कि अभी तक अवैध लेनदेन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है। बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन का प्रतिवेदन प्रतिदिन प्राप्त किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने राज्य कर आयुक्त को निर्देशित किया कि कैश ट्रांजैक्शन का प्रतिवेदन प्रतिदिन समय से उपलब्ध कराया जाए।साथ ही स्टैटिक सर्विलांस टीम के प्वाइंट पर लगे सीसीटीवी कैमरे को जिला नियंत्रण कक्ष में निरन्तर दिखलाया जाए, ताकि जिला स्तर से भी स्टैटिक सर्विलांस टीम के कार्यों की निगरानी होती रहे। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, राज्य कर आयुक्त सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

    31 अक्टूबर, चार व आठ नवंबर को अभ्यर्थियों के व्यय लेखा पंजी की होगी जांच

    भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर भागलपुर के व्यय प्रेक्षक द्वारा अभ्यर्थियों के व्यय पंजी की जांच के लिए तीन तिथियां निर्धारित की गई है। 31 अक्टूबर (शुक्रवार), चार नवंबर (मंगलवार) एवं आठ नवंबर (शनिवार) को 10 बजे पूर्वाह्न से पांच बजे अपराह्न तक व्यय अनुश्रवण कोषांग वाणिज्य कर कार्यालय में किया जाएगा। बिहपुर एवं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थियों के व्यय की पंजी की जांच व्यय अनुश्रवण कार्यालय के भूतल पर होगी। पीरपैंती (अजा), कहलगांव एवं सुल्तानगंज के अभ्यर्थियों के व्यय की जांच व्यय अनुश्रवण कार्यालय के प्रमंडलीय सभा कक्ष के प्रथम तल पर होगी। भागलपुर के अभ्यर्थियों के व्यय पंजी की जांच अपीलीय कार्यालय कक्ष अभ्यर्थी व्यय कोषांग, भागलपुर में होगी तथा नाथनगर के अभ्यर्थियों के व्यय पंजी की जांच अंकेक्षण कार्यालय कक्ष, अभ्यर्थी व्यय कोषांग, में होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथियां को स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर व्यय लेखा की जांच करवाना है।