Bihar SIR: वोटर लिस्ट में दावा-आपत्ति के नाम पर RJD-Congress ने साध ली चुप्पी, मृत मतदाताओं पर ये कहा
Bihar SIR News चुनाव आयोग ने एक बार फिर राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम नहीं छूटे। बिहार एसआइआर को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें दावा-आपत्ति प्रपत्र की हार्ड कापी सौंप दी गई है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar SIR News बिहार गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआइआर) के संदर्भ में अपर समाहर्ता दिनेश राम की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसआइआर से संबंधित दावा-आपत्ति प्रपत्र 9, 10 एवं 11 की हार्ड प्रति राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान की गई।
इसके साथ ही, एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत) मतदाताओं की सूची सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों और मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की गई है। यह जानकारी भी दी गई कि यह सूची भारत निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि वे इस सूची का मिलान करें। यदि किसी योग्य व्यक्ति का नाम छूट गया है, तो उसे मतदाता सूची में जोड़ने के लिए प्रपत्र 6 में आवेदन करना होगा। वहीं, यदि किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम शामिल है, तो उसे हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करानी होगी।
जिला प्रशासन ने गहन मतदाता पुनरीक्षण के संबंध में कई स्तरों पर राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की हैं। हालांकि, अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है, लेकिन अभी तक आयोग तक कोई दावा-आपत्ति नहीं पहुंची है।
निर्वाचन विभाग ने सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों और मतदान केंद्रों पर अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं की सूची चस्पा कर दी है, लेकिन मतदाताओं की इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही है। कुछ मतदान केंद्रों पर ही इक्का-दुक्का मतदाता सूची देखने आ रहे हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, प्रकाशित मतदाता सूची पर एक सितंबर तक दावा-आपत्ति की जा सकती है। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत एक अगस्त को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया गया है। यह सूची प्रत्येक मतदान केंद्र के बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है।
निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 6, नाम विलोपन के लिए प्रपत्र 7 और प्रविष्टि में संशोधन या मतदान केंद्र स्थानांतरण के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन किया जा सकता है। बिहार राज्य से बाहर से राज्य के अंदर स्थानांतरण के लिए भी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और आम जनता से अपील की गई है कि वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें और प्रशासन के प्रयासों में सहयोग करें।
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