Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पानी जैसा, बहा रहे पैसा... 40 लाख फूंकने के फेर में प्रत्याशी, रैली से रोड शो तक सारे खर्च की ऐसे हो रही निगरानी

    By Navaneet Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:32 AM (IST)

    Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अकाउंटिंग टीम (एइओ, एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी) सक्रिय है। वे उम्मीदवारों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं। बिहार चुनाव में प्रचार-प्रसार पर प्रत्याशी की ओर से अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसमें राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाली सभी कार्यक्रमों, रैलियों, सार्वजनिक बैठकों, सभा, रोड शो के खर्च शामिल हैं। वहीं उड़न दस्ता टीम आदर्श आचार संहिता और भ्रष्ट आचरण की शिकायतों पर वीडियो निगरानी दल (वीएसटी) की सहायता से वीडियोग्राफी करा रही है।

    Hero Image

    Bihar Chunav: प्रत्याशी बिहार चुनाव में अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Chunav बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अकाउंटिंग टीम (एइओ, एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी) को सक्रिय कर दिया गया है। गुरुवार के उनके दायित्वों से अवगत कराया गया। बताया गया कि प्रत्याशी बिहार चुनाव में अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं।राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाली सभी कार्यक्रमों, रैलियों, सार्वजनिक बैठकों, सभा, रोड शो एवं अन्य बड़े खर्चों की वीडियो निगरानी दल (वीएसटी) की सहायता से वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उड़न दस्ता की टीम आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों और भ्रष्ट आचरण की शिकायतों के सभी मामलों पर कार्रवाई करेंगे। डराने, धमकाने, असामाजिक तत्वों, मदिरा, हथियार एवं गोला-बारूद तथा निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ भारी मात्रा में नकदी को लाने-ले जाने आदि की सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे। जब कभी नकदी, शराब या रिश्वत की कोई अन्य वस्तु के वितरण, असामाजिक तत्वों, हथियारों और गोला-बारूद के लाने और ले जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है ताे उड़न दस्ता मौके पर तत्काल पहुंचेंगे।

    किसी भी अपराध होने की आशंका में, उड़न दस्ते के प्रभारी पुलिस अधिकारी नकदी या घूस की मदों या ऐसे अन्य मदों को जब्त करेंगे और जिन व्यक्तियों से मदें जब्त की गई है, उनके और गवाहों के बयान रिकार्ड करेंगे और साक्ष्य जुटायेंगे। जिस व्यक्ति से ऐसी मदें जब्त की हैं, उसको जब्ती का समुचित पंचनामा, सीआरपीसी से प्रावधानों के अनुसार जारी करेंगे। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारिता वाले न्यायालय में 24 घंटों के भीतर मामले को प्रस्तुत किया जाए।

    उड़न दस्ते के मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि समुचित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है और कानून एवं व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। उड़न दस्ते के प्रभारी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने और देने वाले व्यक्तियों, ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनसे वस्तुएं जब्त की गई है या ऐसे अन्य असामाजिक तत्व, जो गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, के विरूद्ध शिकायतें व एफआईआर तत्काल दाखिल भी करेंगे। शिकायत व एफआईआर की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक को भेजी जाएगी। यदि उसका किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय से सम्बन्ध है, तो उसका छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख किया जाएगा।