Bihar Chunao 2025: वोटर आईडी नहीं तो क्या, ये दस्तावेज दिलाएंगे वोट का अधिकार
अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो भी आप मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेजों को भी मान्यता दी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं। अब कोई भी योग्य नागरिक मतदान से वंचित नहीं रहेगा।
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अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो भी आप मतदान कर सकते हैं।
मतदाता पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों से भी कर सकते मतदान
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- 12 दस्तावेजों के नहीं रहने के बाद भी विशेष पहचान प्रामाण पत्र बनवा करें मतदान
- भोजपुर के सातों विधानसभा में इस बार बनाए गए हैं 2551 मतदान केंद्र
जागरण संवाददाता, आरा: भोजपुर जिले के सातों विधानसभा में गुरुवार को होने वाले मतदान के पहले आप सभी मतदाता सावधान हो जाए! वोटिंग के लिए किन-किन दस्तावेजों के रहने पर ही आप मतदान कर सकते हैं, वो सब पहले से एकत्र कर रख लें। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार किसी भी मतदाता को सामान्य स्थिति में मतदान करने के लिए उसके पाज 12 दस्तावेजों में से एक का होना जरूरी है। इन 12 दस्तावेजों में सबसे पहले और महत्वपूर्ण कागजात है निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया मतदाता पहचान पत्र या इपिक कार्ड। इसके साथ ही इसके नहीं रहने के बाद भी अन्य 11 दस्तावेजों का होना आपके पास जरूरी है। इन 11 दस्तावेजों को आप दिखाकर लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो सकते हैं। इनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के कर्मचारियों का फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी द्वारा जारी फोटो युक्त बीमा पॉलिसी दस्तावेज, स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज जिसमें फोटो हो, एमपी-एमएलए-एमएलसी के आधिकारिक पहचान पत्र और किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से जारी फोटो युक्त पहचान पत्र शामिल है।
मतदान के लिए मान्य 12 पहचान-पत्र
1. निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपिक)
2. आधार कार्ड
3. मनरेगा जाब कार्ड
4. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
5. श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. पैन कार्ड
8. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
9. भारतीय पासपोर्ट
10. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़
11. केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
12. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
13. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र (यूडीआइडी) कार्ड
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विशेष पहचान प्रमाण पत्र से भी कर सकते हैं मतदान
यदि आपके पास 12 दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है तो भी इसके बाद भी आप मतदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष पहचान प्रमाण पत्र चुनाव आयोग से अनुमति लेकर बीएलओ से बनवाना होगा। इसके लिए आपको मतदान के दिन से पहले बीएलओ से संपर्क करना जरूरी है। इसमें भी यह शर्त है कि आप जिस मतदान केंद्र में मतदाता है वहां आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
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विधानसभा वार मतदान केंद्रों की संख्या
विधानसभा मतदान केद्रों की संख्या
संदेश 367
बड़हरा 362
आरा 371
अगिआंव 326
तरारी 376
जगदीशपुर 373
शाहपुर 376
कुल योग 2551
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- 12 दस्तावेजों के नहीं रहने के बाद भी विशेष पहचान प्रामाण पत्र बनवा करें मतदान
- भोजपुर के सातों विधानसभा में इस बार बनाए गए हैं 2551 मतदान केंद्र
जागरण संवाददाता, आरा: भोजपुर जिले के सातों विधानसभा में गुरुवार को होने वाले मतदान के पहले आप सभी मतदाता सावधान हो जाए! वोटिंग के लिए किन-किन दस्तावेजों के रहने पर ही आप मतदान कर सकते हैं, वो सब पहले से एकत्र कर रख लें। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार किसी भी मतदाता को सामान्य स्थिति में मतदान करने के लिए उसके पाज 12 दस्तावेजों में से एक का होना जरूरी है। इन 12 दस्तावेजों में सबसे पहले और महत्वपूर्ण कागजात है निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया मतदाता पहचान पत्र या इपिक कार्ड। इसके साथ ही इसके नहीं रहने के बाद भी अन्य 11 दस्तावेजों का होना आपके पास जरूरी है। इन 11 दस्तावेजों को आप दिखाकर लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो सकते हैं। इनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के कर्मचारियों का फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी द्वारा जारी फोटो युक्त बीमा पॉलिसी दस्तावेज, स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज जिसमें फोटो हो, एमपी-एमएलए-एमएलसी के आधिकारिक पहचान पत्र और किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से जारी फोटो युक्त पहचान पत्र शामिल है।
मतदान के लिए मान्य 12 पहचान-पत्र
1. निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपिक)
2. आधार कार्ड
3. मनरेगा जाब कार्ड
4. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
5. श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. पैन कार्ड
8. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
9. भारतीय पासपोर्ट
10. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़
11. केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
12. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
13. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र (यूडीआइडी) कार्ड
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विशेष पहचान प्रमाण पत्र से भी कर सकते हैं मतदान
यदि आपके पास 12 दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है तो भी इसके बाद भी आप मतदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष पहचान प्रमाण पत्र चुनाव आयोग से अनुमति लेकर बीएलओ से बनवाना होगा। इसके लिए आपको मतदान के दिन से पहले बीएलओ से संपर्क करना जरूरी है। इसमें भी यह शर्त है कि आप जिस मतदान केंद्र में मतदाता है वहां आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
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विधानसभा वार मतदान केंद्रों की संख्या
विधानसभा मतदान केद्रों की संख्या
संदेश 367
बड़हरा 362
आरा 371
अगिआंव 326
तरारी 376
जगदीशपुर 373
शाहपुर 376
कुल योग 2551

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