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    PM Modi की मां को अपशब्द कहने वाले कांग्रेस नेता ने दाखिल की जमानत अर्जी, कोर्ट ने मांगा क्रिमिनल रिकॉर्ड

    Updated: Wed, 10 Sep 2025 07:48 AM (IST)

    दरभंगा में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी कांग्रेस नेता मो. नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। अदालत ने पुलिस से आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी है। लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया जिसके बाद न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

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    पीएम को अपशब्द कहने वाले मुख्य आरोपित ने दाखिल की जमानत अर्जी

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी मां को माइक से अपशब्द करने के मामले में मुख्य आरोपित को पुलिस दिल्ली, नेपाल आदि जगहों पर खोजने में जुटी है। उधर, आरोपित कांग्रेस नेता मो. नौशाद पुलिस को चुनौती देकर दरभंगा न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर दिया है।

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    हालांकि, अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने सुनवाई के दौरान उसे किसी प्रकार की राहत देने से इन्कार करते हुए जिले के सभी थानों से उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

    दिए गए निर्देश से दरभंगा एसएसपी को अवगत कराने का आदेश दिया है। सुनवाई दौरान लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। उनके अनुरोध पर कोर्ट ने आरोपित की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक नहीं लगाई।

    हालांकि, आरोपित के अधिवक्ता ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मौखिक याचना की थी।जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। ऐसे में पुलिस निर्धारित तिथि से पहले आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो 23 सितंबर को न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, अन्यथा नहीं।

    बता दें कि जाले थाना क्षेत्र के देउरा बंधौली निवासी कांग्रेस नेता मो. नौशाद 27 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव आदि आइएनडीआइए नेता के स्वागत के लिए बिठौली चौक पर भव्य मंच बनाया था।

    जहां से पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के खिलाफ माइक से अपशब्द का उपयोग किया गया। जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ । इसे लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना ने कांग्रेस नेता मो. नौशाद सहित अन्य अज्ञात को आरोपित करते हुए सिमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    इसमें पुलिस ने 23 सितंबर को सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भवानीपुर पंचायत के भपुरा निवासी मो. रिजवी उर्फ राजा (22) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जांच दौरान उसका नाम सामने आया था। इस बीच मंगलवार को नियमित जमानत के लिए सीजेएम दरभंगा की अदालत में अर्जी दाखिल किया, जिस पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी।