मतदान के दिन क्या रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था? डीएम ने जारी किया आदेश
Bihar Assembly Elections: जिला मजिस्ट्रेट ने मतदान के दिन शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए आदेश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाना और मतदाताओं को असुविधा से बचाना है। ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन सुरक्षित मतदान के लिए प्रतिबद्ध है।

यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। Bihar Assembly Elections,Phase 1 Polling: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने आदेश जारी कर बताया कि जिला अन्तर्गत 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कुशेश्वरस्थान (अजा), गौड़ाबौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी एवं जाले में पहले चरण में छह नवम्बर को मतदान की तिथि निर्धारित है।
मतदान कार्य सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक सम्पन्न होगा। निर्वाचन की तिथि घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू है। पूर्व में ऐसा देखा जाता है कि मतदान के दिन चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से असामाजिक तत्व नाजायज मजमा बनाकर हथियार से लैस होकर निजी भाड़े पर वाहन लेकर मतदान कार्य बाधित करने का प्रयास करते हैं। लोक शांति को प्रभावित करते हैं।
इससे मतदान की गोपनीयता भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। स्वच्छ,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न कराने तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मतदान तिथि को असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों की गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगाई जाए, ताकि निर्वाचन के दौरान मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर कर सके।
उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी प्रकार के वाहनों (दो पहिया वाहन सहित) का परिचालन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा। आकस्मिक चिकित्सा के लिए मरीज के साथ एम्बुलेंस का परिचालन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे-विद्युत, दुग्ध वैन,पानी का टैंकर आदि का आवागमन होगा।

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