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    अरवल में धारा 163 लागू, आचार संहिता खत्म होने तक जुलूस-नारेबाजी पर प्रतिबंध

    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:17 PM (IST)

    अरवल जिले में धारा 163 लागू की गई है। आदर्श आचार संहिता के खत्म होने तक जिले में जुलूस और नारेबाजी पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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    काउंटिंग के दिन शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन ने जिले में लागू की धारा 163। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अरवल। मतगणना के दिन शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए डीएम ने धारा 163 लगा दिया है। जिले में विशेष विधि-व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करने, अवैध जमावड़ा करने, हिंसक गतिविधियों में संलिप्त होने या प्रशासनिक कार्य में बाधा डालने जैसी गतिविधियां दंडनीय अपराध मानी जाएंगी।

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    इस प्राविधान के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। डीएम अभिलाषा शर्मा ने बताया कि मतगणना दिवस पर जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता पूर्ण सुरक्षा, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

    इसी क्रम में जिले के काउंटिंग सेंटर के चारों ओर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, भीतरी, मध्य एवं बाहरी सुरक्षा घेरा बनाते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, दंडाधिकारी एवं विशेष निगरानी दलों की तैनाती की गई है।

    साथ ही धारा 163 के तहत अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित किया गया है। मतगणना केन्द्र एवं स्ट्रांग रूम परिसर के आसपास किसी प्रकार का राजनीतिक जमावड़ा, जुलूस, नारेबाजी या सामूहिक गतिविधि सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।

    उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, अफवाहों से दूर रहें एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने में सहयोग करें। जिला प्रशासन पूर्ण रूप से सजग एवं तत्पर है।

    सभी अधिकारी एवं कर्मी अपने स्तर पर सक्रिय हैं ताकि मतगणना दिवस शांतिपूर्ण, सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण में संपन्न हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता 16 नवम्बर तक प्रभावी रहेगी।

    इस अवधि तक सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्णत: पालन करना अनिवार्य होगा। प्रेस नोट की घोषणा तक किसी भी प्रकार की प्रचार गतिविधि, विजय जुलूस या सार्वजनिक आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा।

    उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस अवधि में सतर्कता बनाए रखें एवं निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यों को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूर्ण करें।