Muzaffarpur News: सिकंदरपुर के स्मैक तस्कर के पास से 29 पुड़िया मिलने के मामले में तीन वर्ष कारावास
मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में तीन साल पहले स्मैक के साथ पकड़े गए तस्कर अमरनाथ महतो उर्फ टिंकू को विशेष कोर्ट ने तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर अतिरिक्त सजा होगी। पुलिस ने उसे 29 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था।

सिकंदरपुर पुलिस ने तीन वर्ष पूर्व छापेमारी कर स्मैक के साथ आरोपित को पकड़ा था
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर! सिकंदरपुर के सीढ़ी घाट इलाके की एक झोपड़ी से तीन वर्ष पूर्व 10 ग्राम 77 मिलीग्राम स्मैक (29 पुड़िया) के साथ पकड़े गए दोषी तस्कर अमरनाथ महतो उर्फ टिंकू को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। राशि नहीं जमा करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपित दो वर्ष तीन माह पांच दिन से जेल में बंद है।
सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) मुकेश प्रसाद सिंह ने विशेष कोर्ट के समक्ष चार गवाहों और घटना से जुड़े साक्ष्यों को पेश किया।
20 सितंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। 23 जुलाई 2022 को छापेमारी कर सिकंदरपुर ओपीध्यक्ष हरेंद्र कुमार के बयान पर प्राथमिकी की थी। इसमें कहा था कि वह घटना की तिथि को सीढ़ी घाट इलाके में वाहन जांच कर रहे थे।
इस बीच दो आरोपित पुलिस को देखकर भागने लगा। जवानों के सहयोग से दोनों को खदेड़कर सीढ़ी घाट झोपरपट्टी से उसे पकड़ा गया। पूछताछ में उसकी पहचान इलाके के ही अमरनाथ महतो उर्फ टिंकू और रवि कुमार के रूप में हुई।
तलाशी में दोनों के पास से 29 पुड़िया स्मैक जब्त की गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 14 सितंबर 2023 को आरोपित रवि कुमार की मृत्यु हो गई थी।

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