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    कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में आरोपी को 5 साल की सजा, नवादा कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगाया

    By MANMOHAN KRISHNAEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 01:03 PM (IST)

    नवादा कोर्ट ने कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के एक मामले में आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 2017 का है, जब उत्पाद विभाग ने एक वाहन से भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया था। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।

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    कफ सिरप तस्करी मामले में 5 साल की सजा

    संवाद सहयोगी,नवादा। नवादा व्यवहार न्यायालय में उत्पाद विभाग की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध ढुलाई में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को छह महीने तक अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।

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    मामला गोविन्दपुर चेक पोस्ट का है। 30 जुलाई, 2024 को चेक पोस्ट पर वाहन जांच के क्रम में उत्पाद विभाग के सहायक अवर निरीक्षक दिनेश कुमार ने टाटा एलपीटी 407 डीसीएम आर्कटिक मिनी ट्रक (निबंधन संख्या डब्ल्यूबी19जे9364) से कोडीन फास्फेट युक्त कफ सिरप (विस्कफ) की बड़ी खेप बरामद की थी। 

    जिसके बाद उत्पाद थाना कांड संख्याः 532/2024 दर्ज करके अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। मामले का अनुसंधान उत्पाद विभाग के सहायक अवर निरीक्षक (मद्य निषेध) निरंजन कुमार ने करके आरोप पत्र दाखिल किया। 

    जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि नशा करनेवाले लोग कोडीनयुक्त कफ सिरप का उपयोग शराब के विकल्प के तौर पर करते हैं।

    विशेष न्यायालय, उत्पाद द्वितीय, नवादा द्वारा सुनाया गया फैसला

    सिविल कोर्ट नवादा की विशेष न्यायालय, उत्पाद द्वितीय ने उत्पाद थाना कांड संख्याः 532/2024 में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने मामले में आरोपित अभियुक्त अखिलेश राय को अवैध रूप से कफ सिरप परिवहन के अपराध में दोषी करार दिया और उसे पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 

    साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये राशि का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना राशि अदा नहीं किए जाने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 

    मामले में दोषी अखिलेश राय वैशाली जिला के सराय थाना क्षेत्र स्थित अस्करनपुर गांव के वार्ड संख्या आठ का निवासी है। इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मो. मोबशिर रसूल ने की। जबकि अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता जयराम ने बचाव को लेकर दलीलें प्रस्तुत किया।

    मिनी ट्रक में कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप (विस्कफ) की थी बड़ी खेप

    गोविन्दपुर चेक पोस्ट पर पकड़े गए मिनी ट्रक में कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप (विस्कफ) की बड़ी खेप लाई जा रही थी। जिसे उत्पाद पुलिस ने जब्त किया। वाहन में कुल 200 पेटी था और प्रत्येक पेटी में एक सौ बोतल कफ सिरप था। 

    कफ सिरप की कुल 20 हजार बोतलों में दो हजार लीटर कोडीन युक्त कफ सिरप पकड़ा गया था। कफ सिरप की ये सारी बोतलें नशे के रूप में शराब के विकल्प के तौर पर अवैध उपयोग के उद्देश्य से लाई जा रही थी।