Anant Singh: अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका, दुलारचंद हत्याकांड में जमानत याचिका खारिज
जन सुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपित विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। उनके वकील ने जमानत की मांग की थी, लेकिन न्यायाधीश ने इनकार कर दिया। यह मामला 30 अक्टूबर को बसावनचक गांव में हुई हत्या से संबंधित है, जब दुलारचंद यादव मोकामा विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। पुलिस ने अनंत सिंह समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था।

अनंत सिंह। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, पटना। जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या मामले (Dularchand Yadav Murder Case) में आरोपित व जेल में बंद विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) की नियमित जमानत याचिका एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी।
आरोपित के अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की थी। अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
दुलारचंद यादव की हत्या 30 अक्टूबर की शाम बसावनचक गांव में उस समय कर दी गई थी जब वे मोकामा विधानसभा में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे।
इस संबंध में मृतक के पौत्र नीरज कुमार ने घोसवरी थाना में कांड संख्या 110/2025 दर्ज कराया था। मामला बीएनएस की धारा 103 (1), 3(5) एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दर्ज किया गया।
पुलिस ने इस मामले में अनंत सिंह सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। अदालत ने तीनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया था।
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