Bihar Election 2025: पटना की 14 सीटों पर 158 उम्मीदवार, नामांकन वापसी की तारीख आज, आवंटित होंगे सिंबल
बिहार चुनाव 2025 के लिए पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर 158 उम्मीदवार हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि आज है, जिसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन आयोग चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए तैयार है।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नाम वापसी की अंतिम तिथि आज, आवंटित होंगे चुनाव चिन्ह। फोटो जागरण
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में जिले की 14 विधानसभा सीटों के लिए चल रही चुनावी प्रक्रिया के तहत नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों के पास उसे वापस लेने का अवसर सोमवार तक ही है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 20 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक ही नामांकन वापसी के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन वापसी का आवेदन सोमवार को अपराह्न 3 बजे से पूर्व दे सकते हैं।
इसके बाद नामांकन वापसी के आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा में जिले की 14 विधानसभा सीटों पर कुल 158 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें दीघा विधानसभा से 11, कुम्हरार और मनेर में 14-14 प्रत्याशी चुनावी दौड़ में हैं।
पटना साहिब, बाढ़ और फतुहा सीटों पर 12-12 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार किए गए हैं। मोकामा से 8, बख्तियारपुर से 9, बांकीपुर से 10, दानापुर से 10, मसौढ़ी से 10, बिक्रम से 10 और फुलवारी से 12 प्रत्याशी मैदान में हैं।
आज जारी होगी अंतिम उम्मीदवारों की सूची
सोमवार को नामांकन वापसी की अवधि समाप्त होते ही सभी निर्वाची पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करेंगे। साथ ही सभी उम्मीदवारों को प्रतीक चिह्न का आवंटन किया जाएगा।
जिसमें मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय और राष्ट्रीय दलों को उनका निर्धारित चुनाव चिह्न आवंटित होगा, जबकि निर्दलीय और गैर-मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को शेष चुनाव चिह्नों में से आवंटित किया जाएगा। इसके बाद सभी उम्मीदवार अपने-अपने आवंटित चुनाव चिह्न के आधार पर प्रचार-प्रसार कर सकेंगे।
वर्णमाला क्रम के अनुसार मिलेगा चुनाव चिन्ह
निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा 190 चुनाव चिह्नों का आवंटन किया गया है। वर्णमाला क्रम के अनुसार चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न दिए जाएंगे।
इनमें प्रमुख रूप से एयर कंडीशनर, अलमारी, सेब, आटो-रिक्शा, बेबी वाकर, गुब्बारा, चूड़ियां, फलों से भरी टोकरी, बल्ला, बल्लेबाज, बैटरी टार्च, गले का हार, बेल्ट, बेंच, साइकिल पंप, दूरबीन, बिस्कुट, ब्लैक बोर्ड, डिब्बा, रोटी, ब्रेड टोस्टर, ईंट, ब्रश, बाल्टी, केक, कैलकुलेटर, कैमरा, शिमला मिर्च, कालीन, कैरम बोर्ड, फूलगोभी, सीसीटीवी कैमरा, जंजीर, चक्की, चपाती रोलर, शतरंज की बिसात, चिमनी, क्लिप, कोट, नारियल का खेत, रंग ट्रे और ब्रश, कंप्यूटर, कंप्यूटर का माउस, खाट, क्रेन, काटने वाला सरौता, डायमंड, डीजल पंप, डिश एंटीना, डोली, दरवाजे की घंटी, ड्रिल मशीन, कम्बल, कूड़ेदान, कान के छल्ले, बिजली का खंभा, लिफाफा, एक्सटेंशन बोर्ड, बांसुरी, फुटबाल खिलाड़ी, फव्वारा, फ्राक, तलने की कढ़ाई, गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, उपहार का बंडल, अदरक, कांच का ग्लास, ग्रामोफोन और अंगूर समेत 190 चुनाव चिह्न शामिल हैं।
आवंटित चुनाव चिन्ह में से तीन का विकल्प दे सकते हैं प्रत्याशी
चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 190 चुनाव चिह्नों में से कोई भी प्रत्याशी तीन चुनाव चिह्नों की मांग कर सकता है। मांगे गए तीन चुनाव चिह्नों में से कोई एक चुनाव चिह्न आयोग के पदाधिकारी उन्हें आवंटित कर सकते हैं, बशर्ते कि उस पर किसी अन्य प्रत्याशी द्वारा कोई मांग न की गई हो। वहीँ, बाहर के चुनाव चिह्न मांगने का अधिकार प्रत्याशियों को नहीं है।
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