Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नीतीश सरकार किसानों को देगी कृषि इनपुट अनुदान, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे पैसे

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:41 PM (IST)

    अक्टूबर में बिहार में अतिवृष्टि, बाढ़ और मोंथा तूफान से फसलों को भारी नुकसान हुआ था। सरकार ने प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत राहत देने का फैसला किया है। 33% से अधिक फसल नुकसान वाले रैयत और गैर-रैयत किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। वर्षाश्रित फसलों के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित फसलों के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2025 है।

    Hero Image

    अतिवृष्टि, बाढ़ व मोंथा तूफान से प्रभावित किसानों को शीघ्र मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान

    राज्य ब्यूरो, पटना। अक्टूबर में हुई अतिवृष्टि, बाढ़ एवं मोंथा तूफान ने बिहार के 12 जिलों के 39 प्रखंडों व 397 पंचायतों में फसलों को व्यापक क्षति पहुंचाई थी। इसे लेकर प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, जिसके आधार पर सरकार ने किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को शीघ्र आर्थिक सहयोग देना बिहार सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस योजना का लाभ उन सभी रैयत एवं गैर-रैयत किसानों को दिया जाएगा जिनकी फसलें 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त पाई गई हैं।

    इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से सरलता से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र किसानों को अनुदान की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि समयबद्ध एवं पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित हो सके।

    मंत्री ने अनुदान की निर्धारित दरों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्षाश्रित (असिंचित) फसलों के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसलों के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के अतिरिक्त शाश्वत/बहुवर्षीय फसलों (गन्ना सहित) के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान देय होगा।

    यह अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि तक प्रदान किया जाएगा। असिंचित हेतु न्यूनतम 1,000, सिंचित हेतु 2,000 रुपये तथा बहुवर्षीय फसल हेतु 2,500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को भी समुचित राहत मिल सके।

    किसान https://dbtagriculture-bihar-gov-in अथवा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर आवेदन कर सकते हैं।

    प्रभावित 12 जिलों बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कैमूर, मधुबनी, किशनगंज, गया जी, भोजपुर, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं सुपौल के सभी पात्र किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रभावित किसान दो दिसंबर 2025 तक आवेदन अवश्य करें।