बिहार में सड़क किनारे खड़े वाहनों को जब्त करेगी सरकार, परिवहन मंत्री का अफसरों को सख्त निर्देश
बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने एक नई पहल की है। सड़क किनारे दो दिन से अधिक समय तक खड़े चार पहिया वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और वाहन जब्ती शामिल है। यह कदम कोहरे के मौसम में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि लावारिस वाहन हादसों का कारण बनते हैं।

परिवहन मंत्री ने दिया निर्देश। (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में सड़क प्रतिदिन कहीं न कहीं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सिर्फ वर्ष 2024 में राज्य में प्रत्येक दिन 32 सड़क दुर्घटनाएं हुई। बावजूद लोग वाहन चलाने में अतिरिक्त सावधानी नहीं रखते।
सरकार के स्तर पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में नवनियुक्त परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बड़ी पहल की है।
परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने चार पहिया वाहनों को सड़क किनारे लापरवाही से खड़े करके छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
मंत्री ने रविवार को कहा कि कोई भी चार पहिया या इससे अधिक पहिये वाले वाहन चाहे वह कार, ट्रक, ट्रैक्टर या बस कुछ भी हो, यदि सड़क किनारे दो दिन या उससे अधिक समय तक खड़ा पाया गया, तो चालक और वाहन मालिक दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को ऐसे वाहन चालकों और वाहन मालिकों पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। इसमें भारी जुर्माना, वाहन जब्ती और लाइसेंस निलंबन जैसी सजाएं शामिल हैं।
ठंड के मौसम में घना कोहरा छाया रहता है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी इजाफा होता है। सड़क किनारे खड़े लावारिस वाहन दृश्यता कम होने के कारण हादसों का प्रमुख कारण बन जाते हैं। कई बार तेज रफ्तार वाहन इन खड़े ट्रकों से टकरा जाते हैं, जिससे जान जाने का खतरा रहता है। इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए विभाग तैयारी कर रहा है।

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