Bihar Teacher Salary: प्रमोट हुए शिक्षकों को मिलेगी इतनी सैलरी, विभाग ने DEO को दिया निर्देश
बिहार में सरकारी स्कूलों के नियोजित से विशिष्ट बने लगभग ढाई लाख शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि और संरक्षण का प्रावधान लागू हो गया है। विशिष्ट शिक्षकों को अक्टूबर का वेतन वेतन संरक्षण के आधार पर मिलेगा। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को तीन दिनों के अंदर वेतन निर्धारण पूरा करने का निर्देश दिया है। यह लाभ पहली से बारहवीं कक्षा तक के शिक्षकों को मिलेगा, जिसके लिए गाइडलाइन और पे-मैट्रिक्स जारी की गई है।

इसी सप्ताह नियोजित से विशिष्ट कोटि के बने शिक्षकों का वेतन निर्धारण
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में नियोजित से विशिष्ट बने करीब ढाई लाख शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि एवं संरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया है। वेतन संरक्षण के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को अक्टूबर का वेतन भुगतान होगा। इसके लिए इसी सप्ताह तीन दिनों के अंदर जिला स्तर पर वेतन संरक्षण के तहत वेतन निर्धारण का कार्य पूरा किया जाएगा।
इसकी जवाबदेही शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी है। यह लाभ पहली से लेकर बारहवीं कक्षा के हर कोटि के विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा।
शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को गाइडलाइन के साथ ही विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए पे-मैट्रिक्स भी जारी की गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन निर्धारण को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
विशिष्ट शिक्षक के लिए फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार पहली से पांचवी, छठी से आठवीं, नौवीं एवं दसवीं, ग्याहवीं एवं बारहवीं कक्षा के विशिष्ट शिक्षक के लिए मूल वेतन क्रमश: 25 हजार, 28 हजार, 31 हजार एवं 32 हजार रुपये से प्रारंभ होता है।
नियोजित शिक्षक के रूप में जिनका वेतन इस मूल वेतन से अधिक होगा, उन्हें वर्गवार निर्धारित मूल वेतन के सापेक्ष फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। जिला स्तर पर पहली से पांचवीं, छठी से आठवीं, नौवीं से दसवीं और ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा के ऐसे विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है, इसकी सूची तैयार की जाएगी।
इसके बाद उक्त सूची से संबंधित शिक्षक के नाम के सामने एक जनवरी 2025 या स्कूल में योगदान की तिथि को नियोजित शिक्षक के रूप में प्राप्त अंतिम मूल वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक के वर्गवार पे मैट्रिक्स के अनुसार मूल वेतन का निर्धारण होगा।
ऐसे विशिष्ट शिक्षक, जिनहें वेतन संरक्षण का लाभ मिलना है, उनका मूल वेतन (वेतन संरक्षण के साथ) अगले तीन दिनों के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित वेतन में ही जिला में उपलब्ध आवंटन राशि से विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण के साथ वेतन भुगतान होगा।
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