गया जंक्शन पर 6 घंटे से अधिक चला CBI का ऑपरेशन, सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर मामला दर्ज
गया जंक्शन पर सीबीआई ने रेलवे सामग्री के भुगतान में रिश्वतखोरी और चोरी के मामले में छापेमारी की। सीनियर सेक्शन इंजीनियर राम दास चौधरी हेल्पर राजेश कुमार और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि आपूर्तिकर्ताओं से 7.92 करोड़ रुपये की रिश्वत वसूली गई। सीबीआई मामले की गहन जांच कर रही है।

राज्य ब्यूरो, पटना। रेलवे सामग्री के भुगतान के एवज में रिश्वत लेने और रेलवे के करोड़ों के सामान की चोरी के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को गया जंक्शन पर करीब साढ़े छह घंटे तक रेलवे की सतर्कता टीम के साथ मिलकर छापेमारी अभियान चलाया।
इस मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर राम दास चौधरी, राजेश कुमार हेल्पर और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
सीबीआई को मिली थी ये जानकारी
सीबीआई को जानकारी मिली थी कि विभिन्न आपूर्तिकर्ता फर्म निर्माण विभाग महेंद्रुघाट ईसी रेलवे के स्टोर्स के क्रय आदेश के बाद रेलवे फिटिंग से संबंधित विभिन्न वस्तुओं और निर्माण सामग्री की आपूर्ति निर्माण विभाग ट्रैक डिपो गया के स्टोर्स में की जाती है।
जांच एजेंसी को यह जानकारी मिली थी कि निजी फर्म और आपूर्तिकर्ता जो फिश प्लेट, ईआरसी, नट बोल्ट, एलसी फिटिंग की डिलीवरी देते हैं उन्हें आपूर्ति की गई वस्तुओं की पावती रसीद के लिए मोटी कमीशन या फिर रिश्वत देनी होती है।
सुबह 11 से शाम 6.30 तक चली रेड
जानकारी मिलने के बाद सीबीआई एसीबी पटना की सीबीआई टीम ने एसडीजीएम सतर्कता, ईसी रेलवे के अधिकारियों से सहयोग से मंगलवार की सुबह 11 बजे शाम साढ़े छह बजे तक सीनियर सेक्शन इंजीनियर (परमानेट वे) के कार्यालय गया में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया।
सीबीआई को अपनी जांच के क्रम में यह जानकारी मिली कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर राम दास चौधरी,के निर्देश पर राजेश कुमार हेल्पर ने 7.92 करोड़ रुपये का कमीशन, रिश्वत विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं और फर्म से प्राप्त किया है। यह बात की पुष्टि हेल्पर ने पूछताछ में भी सीबीआई को दी। यह राशि नकद या बैंक खातों में प्राप्त की गई थी। राशि का बंटवारा विभिन्न लोगों के बीच किया गया।
पुख्ता जानकारी मिलने के बाद सीबीआई ने इस मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर राम दास चौधरी, राजेश कुमार हेल्पर और एक अज्ञात के खिलाफ पी.सी. अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7, 8 और 12 के तहत एक नियमित मामला दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच सतीश कुमार हेमांशु, निरीक्षक, सीबीआई एसीबी, पटना को सौंपी गई है।

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