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    PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल-तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें, पटना कोर्ट में आज होगी सुनवाई

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 07:58 AM (IST)

    पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर परिवाद पत्र दायर किया गया है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी आरोपित हैं। अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडे ने मानहानि और विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।

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    राहुल, तेजस्वी, मुकेश सहनी व मो. रिजवी के खिलाफ मानहानि की शिकायत

    जागरण संवाददाता, पटना। वोट अधिकार यात्रा के दौरान कथित रूप से प्रधानमंत्री की मां को की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार उपाध्याय की अदालत में परिवाद पत्र दाखिल किया गया है।

    परिवाद पत्र में राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को नामजद आरोपित किया गया है।

    इस मामले में अगली सुनवाई तीन सितंबर यानि आज होगी। परिवाद पत्र में वक्तत्व को मानहानि एवं विद्वेष फैलाने वाला बताया गया है।

    परिवाद पत्र पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडे ने दायर किया है। परिवाद पत्र भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5),61( 1)(2),62, 356, 351 और 353 के तहत दाखिल किया है। अदालत में यह मुकदमा परिवाद पत्र संख्या 12873/2025 के रूप में दर्ज किया गया है।

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    दाखिल किए गए परिवाद पत्र में कथित रूप से राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश साहनी की उपस्थिति में मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के द्वारा वोट अधिकार यात्रा के दौरान 28 अगस्त 2025 को दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को मानहानि एवं विद्वेष फैलाने वाला बताया गया है।

    बक्सर में परिवाद दाखिल 

    भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सदस्य राजू कुमार एवं बसंत कुमार ने सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में अलग-अलग राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एवं मुकेश साहनी को आरोपित बनाते हुए परिवाद दायर किया है।

    इसमें सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता सुमन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि महागठबंधन द्वारा बिहार के दरभंगा स्थित मिठौली इलाका में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की सहमति से उनके कार्यकर्ताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीरा बेन मोदी के विरुद्ध आपत्ति जनक एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया।

    बताया कि फेसबुक पर इससे संबंधित प्रसारित वीडियो देखने के बाद अधिवक्ता राजू कुमार एवं बसंत कुमार ने परिवाद दायर किया है।

    यह भी पढ़ें- पटना और बक्सर में राहुल गांधी व तेजस्वी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज, PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में हुआ एक्शन

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