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    Bihar News: विधानसभा चुनाव से पहले माफियाओं को किया जाएगा तड़ीपार, आदेश का उल्लंघन करने पर जाएंगे जेल

    Updated: Sat, 30 Aug 2025 01:14 PM (IST)

    पटना जिला प्रशासन ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) 2024 के तहत सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। डीएम के आदेशानुसार भू बालू और शराब माफियाओं के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस को अपराधियों को चिह्नित कर उन पर कड़ी निगरानी रखने और उल्लंघन करने पर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं।

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    चुनाव के पूर्व अपराधियों को चिह्नित कर सख्त कार्रवाई शुरू

    जागरण संवाददाता, पटना। आसन्न विधानसभा चुनावों को देखते हुए भू, बालू, शराब माफिया, संगठित गिराेहों एवं गैरकानूनी आर्थिक एवं अपराध गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) 2024 की धारा 11 के तहत कार्रवाई की मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी गई है।

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    डीएम डा. त्यागराजन एसएम के आदेश पारित करते ही अब अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। डीएम ने सभी पुलिस अधीक्षकों, सहायक पुलिस अधीक्षकों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के तहत पारित आदेशों का दृढ़ता से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।

    इसके लिए सीसीए की धारा 11 के मानक संचालन प्रक्रिया का फ्लो चार्ट तैयार किया गया है। इस क्रम में बताया गया कि सीसीए-3 के तहत जनवरी से अब तक आए 197 प्रस्तावों में से 116 पर आदेश पारित किया गया है। शेष प्रक्रियाधीन है जिसे शीघ्र निष्पादित कर दिया जाएगा।

    तड़ीपार किए जाएंगे अपराधी

    जारी निर्देशों के अनुसार डीएम सीसीए की धारा 3, 4, 5 व 6 के तहत आदेश पारित करेंगे और उन्हें क्रियान्वयन के लिए संबंधित थाना, अनुमंडल पदाधिकारी व एसएसपी को भेजा जाएगा।

    थाना स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर निर्वासन रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। डीएम के आदेश के बाद अभियुक्त को जिले या किसी भाग से निष्कासित किया जा सकता है। पुलिस उस व्यक्ति पर नजर रखेगी। यदि आरोपित आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

    डीएम के आदेश पर उसे तीन माह तक हिरासत में रखा जा सके। डीएम ने कहा कि अपराधियों को चिह्नित किया जा रहा है। भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, मद्य निषेध के संगठित गिरोहों एवं गैरकानूनी आर्थिक गतिविधियों तथा अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।