पटना और बक्सर में राहुल गांधी व तेजस्वी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज, PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में हुआ एक्शन
वोट अधिकार यात्रा में दरभंगा में प्रधानमंत्री की दिवगंत मां पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी तेजस्वी यादव मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के खिलाफ पटना और बक्सर कोर्ट में मानहानि के तीन परिवाद दायर किए गए हैं। पटना कोर्ट में सुनवाई 3 सितंबर को और बक्सर में 9 अक्टूबर को होगी।

जागरण टीम, पटना। वोट अधिकार यात्रा के दौरान गत 28 अगस्त को दरभंगा में मंच से प्रधानमंत्री की दिवगंत मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर पटना व बक्सर के कोर्ट में मानहानि के तीन अलग-अलग परिवाद दाखिल किए गए हैं।
जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को नामजद आरोपित किया गया है।
पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार उपाध्याय की अदालत में तीन सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं बक्सर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दायर दो परिवाद की सुनवाई के लिए आगामी नौ अक्टूबर की तिथि तय की गई है।
पटना में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडे ने परिवाद पत्र में वक्तव्य को मानहानि एवं विद्वेष फैलाने वाला बताया है।
वहीं, बक्सर में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सदस्य राजू कुमार एवं बसंत कुमार ने अलग-अलग दायर परिवाद में आरोप लगाया है कि महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की सहमति से उनके कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री की माता के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। फेसबुक पर इससे संबंधित प्रसारित वीडियो देखने के बाद परिवाद दायर किया गया।
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