राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में गेहूं पर स्टाक सीमा लागू हो गई है। इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सोमवार को सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किया है।
यह निर्देश केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3 के तहत जारी किया है। इसके आलोक में थोक से लेकर खुदरा विक्रेता तक के लिए गेहूं स्टाक करने की सीमा तय कर दी गई है, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।
निर्देश के मुताबिक थोक व्यापारी/विक्रेता अधिकतम 2000 टन गेहूं का स्टाक रखेंगे। इससे ज्यादा पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई होगी।
इसी प्रकार खुदरा विक्रेता प्रत्येक आउटलेट पर अधिकतम आठ टन गेहूं रखेंगे। बिग चेन रिटेलर भी प्रत्येक आउटलेट पर आठ टन गेहूं रखेंगे।
यदि किसी व्यापारी या इकाई के पास तय सीमा से अधिक गेहूं पाया जाता है, तो उसे 15 दिनों के भीतर स्टाक घटाकर निर्धारित सीमा तक लाना अनिवार्य होगा।
प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में इससे संबंधित सभी इकाइयों का पंजीकरण कराएं और उनकी साप्ताहिक स्टाक की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करें। इसके साथ ही इसकी निगरानी कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
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