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    Patna High Court: अजीत कुमार पटना बने हाईकोर्ट के जज, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

    भारत सरकार के न्याय मंत्रालय ने 1 अगस्त 2025 को अधिसूचना जारी कर श्री अजीत कुमार को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत यह नियुक्ति की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 जुलाई 2025 को श्री अजीत कुमार और श्री प्रवीण कुमार को न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी।

    By Pratyush Pratap Singh Edited By: Rajesh KumarUpdated: Sat, 02 Aug 2025 08:02 AM (IST)
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    श्री अजीत कुमार को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (नियुक्ति प्रभाग) द्वारा 1 अगस्त 2025 को अधिसूचना जारी की गई है।

    अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अजीत कुमार को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है।

    उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 जुलाई 2025 को हुई बैठक में पटना उच्च न्यायालय के लिए दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी। कॉलेजियम ने अधिवक्ता श्री अजीत कुमार और श्री प्रवीण कुमार को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की थी।

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    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पहले से अनुशंसित दो अन्य अधिवक्ताओं - श्री अंशुल और श्री रितेश कुमार और श्री प्रवीण कुमार - की नियुक्ति संबंधी अनुशंसाएं अभी भी केंद्र सरकार के पास लंबित हैं।

    यदि इन नियुक्तियों पर जल्द ही निर्णय हो जाता है, तो पटना उच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज में काफी सुधार होने की उम्मीद है।