Patna High Court ने हेडमास्टर पद विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश, प्रतिवादी को नोटिस
पटना हाई कोर्ट ने गया जिले के मनपुर प्रखंड के एक प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर पद के विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। मनीता कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्हें नए प्रधानाध्यापक को प्रभार सौंपने को कहा गया था। कोर्ट ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2025 को तय की है।

Patna High Court ने हेडमास्टर पद विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश, प्रतिवादी को नोटिस
विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने गया जिले के मनपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, मसौठा खुर्द के प्रभारी प्रधानाध्यापक पद से जुड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश आलोक कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने यह आदेश मनीता कुमारी की याचिका पर पारित किया।
याचिका में उन्होंने ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी, मनपुर द्वारा 11 सितंबर 2025 को जारी आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 24 घंटे के भीतर विद्यालय का प्रभार नए प्रधानाध्यापक को सौंपने का निर्देश दिया गया था।
याचिकाकर्ता का कहना है कि वह 2007 से सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और उसी वर्ष से प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में विद्यालय का संचालन कर रही हैं।
उन्होंने दावा किया कि नव पदस्थापित प्रधानाध्यापक रमेश कुमार उनसे कनिष्ठ हैं, फिर भी उन्हें पद से हटाने का आदेश मनमाना और अवैधानिक है। कोर्ट ने प्रतिवादी रमेश कुमार (प्रतिवादी संख्या 8) को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
साथ ही, दोनों पक्षों को मौजूदा स्थिति बनाए रखने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2025 को सीडब्ल्यूजेस वाद 14441/2025 और 17953/2024 के साथ की जाएगी।

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