Check Bounce Case: सोचा नहीं था कि चेक बाउंस होने पर मिलेगी ऐसी सजा, एक वर्ष की जेल भी
पटना में चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने अभियुक्त पर 3.26 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है जो बाउंस हुए चेक की राशि का दोगुना है। जुर्माना न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल होगी। अभियुक्त को एक साल की साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई है। यह मामला शैलेंद्र कुमार तिवारी द्वारा दायर किया गया था

जागरण संवाददाता, पटना। चेक बाउंस होने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नौ रौशन कुमार छपौलिया की अदालत ने एक अभियुक्त को बाउंस हुए चेक की राशि 1.63 करोड़ की दोगुणी रकम यानि 3.26 करोड़ रुपये जुर्माना किया है।
रकम भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। साथ ही, अदालत ने अभियुक्त को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है।
मामले के परिवादी कदमकुआं निवासी शैलेंद्र कुमार तिवारी हैं। इस मामले में परिवादी ने अभियुक्त के खिलाफ परिवाद संख्या 2688/2018 अदालत में दाखिल किया था। परिवाद पत्र में परिवादी ने अदालत को बताया है कि भूपेश कुमार ने 2013 में परिवादी से बिजनेस में लगाने के लिए रुपए मांगे थे।
2013 में परिवादी ने भूपेश को एक करोड़ का चेक दिया था। इसके बाद भी रुपये का लेन-देन परिवादी और अभियुक्त के बीच चलता रहा। 2016 में परिवादी और अभियुक्त के बीच एक एग्रीमेंट भी बना था। अभियुक्त ने अलग-अलग तीन चेक दिया था जो बैंक में बाउंस कर गया।
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