हो जाए सतर्क... बालू परिवहन के जीपीएस से की छेड़छाड़ तो छह महीने बंद होगा चालान, चुकाना होगा मोटा जुर्माना
पटना में अक्टूबर से शुरू होने वाले बालू खनन के लिए सरकार नए नियम बना रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा और छह महीने तक चालान भी नहीं जारी होगा। अवैध खनन रोकने के लिए सरकार जीपीएस से छेड़छाड़ करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करेगी और चालान रद्द करने का प्रावधान भी करेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। अक्टूबर में राज्य की नदियों से एक बार फिर प्रारंभ होने वाले बालू खनन के साथ बंदोबस्तधारियों को सरकार के कुछ नए नियमों का अनिवार्य पालन करना होगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में मोटा जुर्माना भी भरना होगा और अगले छह महीने तक बालू परिवहन चालान भी जारी नहीं होगा। यही नहीं अगर चालान बनने के बाद निश्चित स्थान से यात्रा प्रारंभ नहीं की या चालान में छेड़छाड़ की गई तो संबंधित चालान को तत्काल रद भी कर दिया जाएगा।
बिहार में बालू के अवैध खनन और परिवहन पर रोक के लिए सरकार आए दिन नए प्रयोग करती रही है। बावजूद बालू के परिवहन, खनन में खेल होते ही रहते हैं। जिसकी वजह से सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता है। अवैध बालू खनन, भंडारण, परिवहन के खिलाफ चल रही कार्रवाई को अब और सख्त बनाने की प्रक्रिया खान एवं भू-तत्व विभाग ने शुरू की है।
हाल ही में खान एवं भू-तत्व विभाग के सचिव ने एकीकृत खनन प्रबंधन सूचना प्रणाली के संबंध में नेशनल इंफारमेशन सेंटर के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। जिसमें बालू परिवहन, खनन के नियमों को और सख्त करने पर विमर्श किया गया।
इसी कड़ी में विभाग के सचिव ने निर्देश दिए कि बालू का परिवहन करने वाले वाहनों में लगे जीपीएस के साथ यदि छेड़छाड़ होती है या उसे टैम्पर करने के प्रयास होते हैं तो नियमों के तहत दंड लगाया जाए। इसी कड़ी में यह निर्देश दिए गए कि दंड का भुगतान होने के बाद भी अगले छह महीने के लिए चालान जारी करने पर रोक लगा दी जाए।
इसके लिए उन्होंने पूर्व के नियमों में आवश्यक प्रविधान करने के निर्देश दिए। यह निर्णय भी हुआ कि यदि चालान में दर्ज स्थान से वाहन बालू लदने के बाद परिवहन प्रारंभ नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में चालान को तत्काल रद कर दिया जाए। सचिव ने अपने आदेश में इन नियमों को आवश्यक करने के निर्देश दिए और कहा इनका कड़ाई से पालन भी सुनिश्चित किया जाए।
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