बिहार उद्यमी योजना: बिजनेस के लिए एक परसेंट ब्याज पर पाएं लोन, आनलाइन आवेदन का जानें तरीका
Bihar Udyami Yojana नए बिजनेस के लिए लोन मिलना आम तौर पर बेहद मुश्किल होता है लेकिन बिहार सरकार की इस योजना ने यह मुश्किल दूर कर दी है। इस योजना में 10 लाख रुपए का लोन सब्सिडी के साथ मिलता है।

पटना, आनलाइन डेस्क। Bihar Udyamai Yojana: बिहार सरकार की उद्यमी योजना का लाभ लेकर नए उद्यमी कामयाब बन सकते हैं। इस योजना के जरिए पूंजी का इंतजाम नाम मात्र के ब्याज पर हो जाता है, साथ ही सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी भी देती है। योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इनमें 50 प्रतिशत यानी पांच लाख रुपए सरकार की ओर से सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे। बाकी के पांच लाख रुपए केवल एक प्रतिशत ब्याज के साथ 84 महीने यानी सात साल में लौटाने होंगे। महिलाओं को इस योजना में एक प्रतिशत ब्याज देने की जरूरत भी नहीं है।
नए बिजनेस के लिए लोन मिलना आसान
Bihar Yuva Udyami Yojana Form: युवाओं के लिए रोजगार करने में सबसे बड़ी दिक्कत पैसों की सामने आती है। नए बिजनेस के लिए बैंक भी जल्दी लोन नहीं देते। बिहार सरकार ने ऐसे युवाओं की मदद के लिए शानदार स्कीम लांच की है। खास बात है कि इस स्कीम का फायदा हर वर्ग और जाति के महिला और पुरुष दोनों ही उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही इस योजना को लांच किया था।
आवेदन की प्रक्रिया आनलाइन होगी पूरी
Bihar Udyami Yojana Online Form: बिहार उद्यमी योजना के लिए आपको आनलाइन आवेदन करना है। 18 जून 2021 से यह योजना प्रभावी है। पिछले साल इस योजना के तहत आवेदन के लिए तीन महीने तक लिंक संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध रहा था। नए वित्तीय वर्ष के लिए आवेदन का लिंक अभी नहीं आया है। इसके लिए आपको उद्योग विभाग की संबंधित वेबसाइट को नियमित तौर पर देखना चाहिए। जागरण डाट काम अपनी खबर के जरिए भी आपको इस बारे में सूचित करेगा।
आधार नंबर से होता है रजिस्ट्रेशन
बिहार उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए आपको अपना नाम, ईमेल आइडी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर से लिंक आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसके बाद आपको योजना का नाम चुनना होगा। दरअसल, बिहार उद्यमी योजना चार अलग-अलग नाम से चलाई जाती है। हर योजना के लिए लाभुकों का कोटा निर्धारित रहता है। यानी योजना के तहत असीमित युवाओं को लाभ नहीं दिया जाता है। निर्धारित संख्या के अनुसार लाटरी के जरिए लाभुकों का चयन होता है।
एक आधार नंबर से एक रजिस्ट्रेशन
बिहार अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना, बिहार अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, बिहार महिला उद्यमी योजना और बिहार युवा उद्यमी योजना के लिए लाभुकों का चयन किया जाता है। आखिरी योजना में सभी वर्ग के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। एक आधार नंबर से केवल एक आवेदन ही किया जा सकता है।
आवेदन करते वक्त बरतें सावधानी
आवेदन के लिए आपको अपना नाम, लिंग, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, पूरा पता, मोबाइल नंबर, आवेदक की जाति, ईमेल आइडी, योजना का नाम और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देनी होगी। इसके बाद उद्योग प्रोजेक्ट और इससे संबंधित प्रशिक्षण के विषय में जानकारी देनी होगी। योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास एक निबंधित फर्म होनी चाहिए। यह निबंधन प्रोपरायटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर हो सकता है।
- आवेदन करने से पहले एक बार उद्योग विभाग की वेबसाइट (https://udyami.bihar.gov.in/) पर दिए गए निर्देशों को भी ठीक तरीके से पढ़ लें।
- विभाग की ओर से जारी उपयोगकर्ता पुस्तिका को भी ठीक तरह से देखने के बाद ही आवेदन करें। पुस्तिका तक जाने के लिए इस लिंक को क्लिक करें - https://udyami.bihar.gov.in/user-manual

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