Bihar News: फर्जी तरीके से बैंक खाते से पैसा निकलने वाला आरोपी गिरफ्तार, इन धाराओं में दर्ज है केस
पूर्णिया में साइबर पुलिस ने एईपीएस धोखाधड़ी मामले में केशव कुमार को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वह आधार अपडेट के दौरान बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके ग्राहकों के खातों से अवैध रूप से पैसे निकालता था। पुलिस ने उसे तकनीकी विश्लेषण के बाद गिरफ्तार किया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। एइपीएस के माध्यम से फर्जीवाड़ा मामले में साइबर थाना की पुलिस ने केशव कुमार साकिन नौलखी थाना जानकीनगर को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में केशव कुमार समेत सूरज कुमार साकिन झुन्नी कला थाना के नगर और सेवन कुमार साकिन धरहारा थाना मुरलीगंज जिला मधेपुरा पर फर्जीवाड़ा का आरोप है।
ये विरुद्ध एइपीएस के माध्यम से आधार में बायोमेट्रिक फिंगर लगाकर अपडेट करने के क्रम में मोबाइल आधार से लिंक कराते थे। इसके बाद फर्जी तरीके से ग्राहक के खाता से बायोमेट्रिक को सेव कर अन्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पैसा का निकासी करने का आरोप है।
इसमें साइबर थाना के पुअनि संतोष कुमार झा के दिये गये आवेदन के आधार पर बीते 9 जून को थाना कांड संख्या 45/25, धारा 303(2)/316(5)/318(4)/319(2)/335/337/338/342 भारतीय न्याय संहिता एवं 65/66/66 (सी)/66 (डी) आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत कांड अंकित किया गया था।
उक्त कांड में प्राथमिकी अभियुक्त सूरज कुमार को बीते 10 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस कांड के गिरफ्तारी के लिए शेष बचे दो प्राथमिकी अभियुक्तों में से केशव कुमार को गठित छापेमारी दल द्वारा तकनीकी विश्लेषण एवं आसूचना संकलन के आधार पर गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।
इस कांड में गिरफ्तार अभियुक्त केशव कुमार से गहनता से पूछताछ किया गया, तो इनके द्वारा अपना अपराध को स्वीकार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।
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